ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करने के लिए सुविधा शुल्क चार्ज करना कानूनी: राज्य उपभोक्ता आयोग, आंध्र प्रदेश

Praveen Mishra

28 Dec 2024 3:48 PM IST

  • ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करने के लिए सुविधा शुल्क चार्ज करना कानूनी: राज्य उपभोक्ता आयोग, आंध्र प्रदेश

    राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, आंध्र प्रदेश ने कहा कि ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करते समय सुविधा शुल्क वसूलना पूरी तरह से वैध है।

    इसके अलावा, आयोग ने बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की अपील को स्वीकार कर लिया क्योंकि उनकी ओर से सेवा में कोई कमी नहीं थी।

    पूरा मामला:

    शिकायतकर्ता ने बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 10.04.2021 को फिल्म वकील साब के लिए मूवी टिकट खरीदे। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने ऑनलाइन शुल्क के रूप में 65.84 रुपये की अतिरिक्त फीस का भी भुगतान किया।

    बाद में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता द्वारा लगाया गया अतिरिक्त शुल्क अनुचित था। इससे व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता की ओर से सेवा में कमी के लिए जिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

    जवाब में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उन्होंने व्यापार करने के लिए सभी नियमों और विनियमों का पालन किया है। नतीजतन, प्रदान की गई सेवा के लिए ग्राहकों पर लगाया गया अतिरिक्त शुल्क अवैध नहीं है।

    दिनांक 31.03.2023 के एक आदेश के माध्यम से, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुंटूर ने अपीलकर्ता को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया और उन्हें मानसिक पीड़ा के लिए 5,000/- रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 2,000/- रुपये के साथ 65.84 रुपये वापस करने का निर्देश दिया।

    अपीलकर्ता की दलीलें:

    अपीलकर्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता के पास भौतिक रूप से टिकट बुक करने का विकल्प था, लेकिन उसने सुविधा के लिए इसे ऑनलाइन बुक किया। शिकायतकर्ता टिकट काउंटर के बाहर लंबी कतारों में खड़े होने की परेशानी से बचना चाहता था और प्रदान की गई सेवा के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया गया था।

    इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता पर अपीलकर्ता के प्लेटफॉर्म से टिकट बुक करने की कोई बाध्यता नहीं थी और वह अन्य तरीकों का विकल्प चुन सकता था। अपीलकर्ता लगाए गए अतिरिक्त शुल्क के बारे में पारदर्शी और स्पष्ट था और शिकायतकर्ता को इसके बारे में पता था।

    राज्य आयोग का अवलोकन:

    आयोग ने ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया का अवलोकन किया और निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता को अतिरिक्त शुल्क के बारे में पता था और उसने स्वेच्छा से अपीलकर्ता के मंच का विकल्प चुना। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि अपीलकर्ता द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए सुविधा शुल्क का भुगतान किया गया था।

    इसलिए, राज्य आयोग ने माना कि अपीलकर्ता की ओर से सेवा में कोई कमी नहीं थी क्योंकि अतिरिक्त शुल्क कानूनी रूप से लिया गया था। इस प्रकार, आयोग ने जिला आयोग के निर्णय को रद्द कर दिया और अपील की अनुमति दी गई।

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