कार्रवाई के कारण से 5 साल बाद शिकायत दर्ज, हरियाणा RERA ने Emaar के खिलाफ होमबॉयर की शिकायत को खारिज किया
Praveen Mishra
12 Sept 2024 10:07 AM

कार्रवाई के कारण उत्पन्न होने की तारीख से 5 साल की देरी के बाद दायर होमबॉयर की शिकायत को खारिज करते हुए, हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में शिकायत दर्ज करने के लिए तीन साल एक उचित समय सीमा है।
मामले की पृष्ठभूमि:
होमबॉयर ने 17 जून 2009 को ₹5,00,000 का भुगतान करके गुरुग्राम में "Emerald Hills Floors" परियोजना में एक फ्लैट बुक किया। फ्लैट का कुल बिक्री मूल्य 67,00,000 रुपये थी।
क्रेता करार मूल आबंटी और बिल्डर (प्रतिवादी) के बीच 28 दिसम्बर, 2009 को निष्पादित किया गया था। इस एग्रीमेंट को बाद में 18 जुलाई 2011 को होमबॉयर के पक्ष में समर्थन दिया गया था। एग्रीमेंट के खंड 13 (a) के अनुसार, बिल्डर को 27 महीने के भीतर फ्लैट का कब्जा देने की आवश्यकता थी। हालांकि, होमबॉयर को 4 जुलाई 2017 को फ्लैट का भौतिक कब्जा मिला।
इस देरी से व्यथित होकर, होमबॉयर ने कब्जे की पेशकश के 5 साल से अधिक समय बाद प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज की। शिकायत में हस्तांतरण विलेख के निष्पादन, सुविधाओं के प्रावधान और देरी के लिए ब्याज की मांग की गई थी।
बिल्डर के तर्क:
बिल्डर ने तर्क दिया कि होमबॉयर की शिकायत सीमा अवधि से वर्जित है। उन्होंने कहा कि चूंकि रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 एक सीमा अवधि निर्दिष्ट नहीं करता है, इसलिए शिकायत को तीन साल की सीमा नियम के तहत रोक दिया जाना चाहिए।
प्राधिकरण के निर्देश:
प्राधिकरण ने माना कि जबकि सीमा का कानून 2016 के रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम पर सख्ती से लागू नहीं होता है, फिर भी यह अधिनियम की धारा 38 के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।
प्राधिकरण ने कहा कि कानून उन लोगों के पक्ष में है जो अपने अधिकारों के बारे में सतर्क हैं, न कि देरी करने वालों का। अवसरवादी और तुच्छ मुकदमेबाजी को रोकने के लिए, एक वादी के लिए अपने अधिकारों का दावा करने के लिए एक उचित अवधि स्थापित की जानी चाहिए।
इसलिए, प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि सामान्य परिस्थितियों में मुकदमेबाजी शुरू करने के लिए तीन साल एक उचित समय सीमा है। चूंकि बिल्डर ने 24.04.2017 को होमबॉयर को कब्जे की पेशकश की थी, इसलिए कार्रवाई का कारण 28.04.2017 को शुरू हुआ।
प्राधिकरण ने नोट किया कि होमबॉयर ने कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से 5 साल, 5 महीने और 20 दिनों की देरी के बाद शिकायत दर्ज की। इसलिए, शिकायत को सीमा द्वारा रोक दिया गया था, और प्राधिकरण ने होमबॉयर की शिकायत को खारिज कर दिया।