कपड़े के रंग में परिवर्तन के लिए, तिरुवनंतपुरम जिला आयोग ने अजियो पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया
Praveen Mishra
11 July 2024 5:07 PM IST
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, तिरुवनंतपुरम (केरल) के अध्यक्ष पी.वी.जयराजन (अध्यक्ष), प्रीता जी नायर (सदस्य) और विजू वी.आर. (सदस्य) की खंडपीठ ने अजियो को कुर्ते के रंग में परिवर्तन के लिए धनवापसी जारी करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।
पूरा मामला:
शिकायतकर्ता ने Ajio.com से कुर्ता खरीदा और कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुना। कुर्ते की कीमत 828 रुपये है और पहली बार धुलने पर उसका रंग बदल गया था। शिकायतकर्ता ने ईमेल और फोन दोनों के माध्यम से अजियो को इस मुद्दे को संप्रेषित करने के कई प्रयास किए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। असंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, तिरुवनंतपुरम, केरल में अजियो के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई। अजियो की तरफ से कोई भी कार्यवाही के लिए जिला आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।
जिला आयोग द्वारा अवलोकन:
जिला आयोग ने कुर्ते के भुगतान की रसीद की प्रति और वास्तविक कुर्ते की जांच की। यह माना गया कि सबूत स्पष्ट रूप से भागों में फीका रंग दिखाते हैं। यह माना गया कि शिकायतकर्ता ने कुर्ते के लिए नकद ऑन डिलीवरी के माध्यम से 828/- रुपये का भुगतान किया, और बाद में धोने से उसके रंग में उल्लेखनीय बदलाव आया। अजियो को सूचित करने के प्रयासों के बावजूद, यह समस्या का जवाब देने या सुधारने में विफल रहा।
जिला आयोग ने माना कि अजियो की इस गैर-प्रतिक्रिया ने शिकायतकर्ता के बयान को चुनौती नहीं दी। इसलिए, यह माना गया कि एजियो की ओर से कार्रवाई की कमी ने सेवा में कमी का गठन किया, जिसने अजियो को उपभोक्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायतों को संबोधित करने और हल करने के लिए बाध्य किया।
नतीजतन, जिला आयोग ने अजियो को निर्देश दिया कि या तो उसी आकार और रंग का नया कुर्ता प्रदान करें या शिकायतकर्ता को 828 रुपये वापस करें। इसके अतिरिक्त, अजियो को शिकायतकर्ता को असुविधा के लिए मुआवजे के रूप में 1500 रुपये और कार्यवाही की लागत के लिए 1000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।