ACR में बिना बताई गई प्रतिकूल प्रविष्टियों पर अनिवार्य रिटायरमेंट का आदेश पारित करने के लिए विचार किया जा सकता है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

Shahadat

10 Jan 2026 10:50 AM IST

  • ACR में बिना बताई गई प्रतिकूल प्रविष्टियों पर अनिवार्य रिटायरमेंट का आदेश पारित करने के लिए विचार किया जा सकता है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में बिना बताई गई प्रतिकूल प्रविष्टियों पर अनिवार्य रिटायरमेंट का आदेश पारित करने के लिए विचार किया जा सकता है।

    पृष्ठभूमि के तथ्य

    कर्मचारी को 1995 में जगदलपुर में जिला कोर्ट प्रतिष्ठान में प्रोसेस राइटर के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें पदोन्नति मिली और 2018 में बीजापुर में सहायक ग्रेड-II के रूप में तैनात किया गया। एक स्क्रीनिंग कमेटी का पुनर्गठन किया गया और जिला जज को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसने उन कर्मचारियों के रिकॉर्ड की समीक्षा की, जिन्होंने 50 वर्ष की आयु या 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी। कर्मचारी को अगस्त, 2018 में उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया।

    कर्मचारी ने हाईकोर्ट के सिंगल जज के समक्ष इस आदेश को यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि प्रतिकूल टिप्पणियां या तो उन्हें बताई नहीं गईं या अस्पष्ट थीं। इसके अलावा, पूरे सेवा रिकॉर्ड पर विचार नहीं किया गया। सिंगल जज ने उनकी याचिका यह देखते हुए खारिज की कि अनिवार्य रिटायरमेंट को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। बर्खास्तगी से व्यथित होकर कर्मचारी ने रिट अपील दायर की।

    कर्मचारी ने तर्क दिया कि 2011 और 2014 की उनकी गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियां लगभग सभी अधीनस्थों के खिलाफ अंधाधुंध दर्ज की गईं और उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए विशिष्ट नहीं थीं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 2016 की उनकी रिपोर्ट में संदिग्ध सत्यनिष्ठा की हानिकारक टिप्पणी उन्हें कभी नहीं बताई गई। इसलिए इसने उन्हें इसके खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं दिया।

    कर्मचारी ने आगे तर्क दिया कि जिला जज ने स्क्रीनिंग कमेटी नियुक्त की थी, लेकिन बाद में खुद को इसका अध्यक्ष बना लिया। इसके अलावा, जिला जज ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में भी काम किया, जिसने अंतिम रिटायरमेंट आदेश पारित किया, जो अनुचित था।

    दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय कर्मचारी के पूरे सेवा रिकॉर्ड के मूल्यांकन पर आधारित था, जिससे उनके प्रदर्शन और सत्यनिष्ठा में लगातार गिरावट का पता चला। यह बात साल 2011, 2014 और 2016 की उनकी सालाना गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज खराब एंट्रीज़ से साबित हुई।

    कोर्ट के निष्कर्ष

    कोर्ट ने पाया कि कर्मचारी की ग्रेडिंग कुछ सालों तक अच्छी या बहुत अच्छी थी, लेकिन 2010 से उनका परफॉर्मेंस, चरित्र और ईमानदारी लगातार खराब होती गई। यह भी नोट किया गया कि चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की स्पेशल रिपोर्ट में निर्देशों का पालन न करने और ड्यूटी में लापरवाही की बात कही गई। इसलिए कोर्ट ने माना कि स्क्रीनिंग कमेटी का फैसला और उसके बाद अनिवार्य रिटायरमेंट का आदेश पर्याप्त सबूतों पर आधारित था और इसे मनमाना या गलत नहीं कहा जा सकता।

    कर्मचारी की यह दलील कि खराब एंट्रीज़ याचिकाकर्ता को नहीं बताई गईं, इसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। हरिजन एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाम नित्यानंद पति और स्टेट ऑफ गुजरात बनाम उमेदभाई एम. पटेल के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने माना कि अनिवार्य रिटायरमेंट का आदेश पारित करने के लिए बिना बताई गई खराब एंट्रीज़ पर भी विचार किया जा सकता है।

    इस प्रकार, कर्मचारी के अनिवार्य रिटायरमेंट को सही ठहराया गया। नतीजतन, सिंगल जज के फैसले को डिवीजन बेंच ने बरकरार रखा। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ कर्मचारी द्वारा दायर अपील को डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया।

    Case Name : Rajendra Kumar Vaid vs. State of Chhattisgarh & Others

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