राज्य नई योग्यता के साथ अस्थायी शिक्षण पदों को फिर से विज्ञापित कर सकता है; अतिथि व्याख्याता पुनर्नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

12 Nov 2024 4:48 PM IST

  • राज्य नई योग्यता के साथ अस्थायी शिक्षण पदों को फिर से विज्ञापित कर सकता है; अतिथि व्याख्याता पुनर्नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट हाल ही में ने एक अतिथि व्याख्याता को पद पर बने रहने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसने उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार की अपने स्थान पर नियुक्ति का विरोध किया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने कहा कि अस्थायी आधार पर नियुक्त अतिथि व्याख्याता अगले सत्र से पुनः नियुक्ति का अधिकार नहीं ले सकता है, और राज्य सरकार को अच्छी तरह से योग्य शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त करने और शैक्षिक मानकों को बढ़ाने के लिए अद्यतन शैक्षिक योग्यता के साथ एक नया भर्ती विज्ञापन जारी करने का अधिकार है।

    इस मामले में, अपीलकर्ता को राजनीति विज्ञान विषय में अतिथि व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए उसे न रखने के राज्य सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई। उसने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए भर्ती विज्ञापन जारी करने का विरोध किया, जिसमें कॉलेजों में छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षिक योग्यता बढ़ाई गई थी।

    इससे पहले, एकल पीठ ने अपीलकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया था और उनकी नियुक्ति को सुरक्षित करते हुए यह स्पष्ट किया था कि उन्हें याचिकाकर्ता के समान योग्यता रखने वाले अतिथि व्याख्याता के समान समूह द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा, और उस सीमा तक, रिट याचिकाकर्ता के अधिकार और हित सुरक्षित हैं।

    अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि जब तक नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक उन्हें अतिथि व्याख्याता के पद पर बने रहने का पूर्ण अधिकार है। अपीलकर्ताओं के तर्क को खारिज करते हुए, मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि शैक्षणिक योग्यता को अद्यतन करना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है, जिसमें न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि निर्णय लेने की प्रक्रिया अवैध न हो या मौलिक अधिकार का उल्लंघन न करती हो।

    न्यायालय ने कहा कि अतिथि व्याख्याता के पद पर भर्ती संशोधित आवश्यकताओं के साथ फिर से विज्ञापित की जा सकती है, और इस बात पर जोर दिया कि शैक्षणिक संस्थान का हित, यूजीसी के मानक और छात्र लाभ याचिकाकर्ता की अस्थायी भूमिका से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    “वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता/रिट याचिकाकर्ता भी अतिथि व्याख्याता है जो एक शैक्षणिक सत्र के लिए एक अस्थायी व्यवस्था है। यदि राज्य 2024 की एक नई नीति लेकर आया है जो यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुरूप है और उक्त पदों के लिए बेहतर उम्मीदवार उपलब्ध होंगे, तो इसे मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता है यदि राज्य उन पदों को विज्ञापित करने और कम योग्यता वाले मौजूदा लोगों की तुलना में बेहतर और उच्च योग्यता वाले नए अतिथि व्याख्याताओं को नियुक्त करने का निर्णय लेता है। अन्यथा भी, यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि न्यायालय किसी नीति की सुदृढ़ता और बुद्धिमत्ता में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। एक नीति मौलिक अधिकारों और संविधान के अन्य प्रावधानों के अनुपालन के सीमित आधारों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है। 2024 की नीति निश्चित रूप से छात्रों के व्यापक हित में होगी।”

    एकल पीठ के फैसले की पुष्टि करते हुए, अदालत ने कहा कि चूंकि राज्य सरकार पर संशोधित आवश्यकताओं के साथ पद को विज्ञापित करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता की तुलना में बेहतर योग्यता वाले नए अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती करने के राज्य सरकार के फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। उक्त टिप्पणियों के साथ अपील को खारिज कर दिया गया।

    केस टाइटल: गायत्री शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

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