अभ्यर्थी परीक्षा पैटर्न जानने के हकदार नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2023 सिविल जज मुख्य परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

6 Dec 2024 2:45 PM IST

  • अभ्यर्थी परीक्षा पैटर्न जानने के हकदार नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2023 सिविल जज मुख्य परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिविल जज (प्रवेश स्तर) मुख्य परीक्षा, 2023 के परीक्षा पैटर्न को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि अभ्यर्थी केवल परीक्षा का 'पाठ्यक्रम' जानने के हकदार हैं। हालांकि, परीक्षा का पैटर्न और पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्रम परीक्षा संचालन प्राधिकरण के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है।

    कोर्ट ने कहा, "जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया है, मुख्य परीक्षा आयोजित करने का पैटर्न न तो नियमों में और न ही विज्ञापन में अधिसूचित किया गया था, लेकिन इस न्यायालय की राय में, परीक्षा के पैटर्न को अधिसूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और उन्हें "केवल" पाठ्यक्रम जानने का अधिकार था। मुख्य परीक्षा का पैटर्न और उस परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न परीक्षा संचालन निकाय के विशेष अधिकार क्षेत्र में हैं।"

    परीक्षा में उपस्थित होने वाले याचिकाकर्ता-अभ्यर्थियों ने मूल्यांकन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उनकी उत्तर प्रतियों का मूल्यांकन नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने प्रश्न-उत्तर पुस्तिका पर उल्लिखित निर्देशों का पालन नहीं किया था, जिसके अनुसार अभ्यर्थियों को एक विशिष्ट क्रम में प्रश्नों के उत्तर देने थे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने प्रश्नों को उस क्रम में हल करना शुरू किया जो उनकी तैयारी और ज्ञान के अनुकूल था और बाद में उन्हें पता चला कि उन्होंने प्रश्नों को गलत क्रम में हल किया था।

    याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी-राज्य लोक सेवा आयोग ने बिना किसी पूर्व सूचना के 'खेल के नियम' बदल दिए थे, क्योंकि इस बदलाव के बारे में न तो विज्ञापन में निर्देश दिए गए थे और न ही परीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से संप्रेषित किए गए थे।

    याचिकाकर्ता के तर्क का विरोध करते हुए, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि प्रश्न-उत्तर पुस्तिका में अनिवार्य निर्देश दिए गए थे, जिसमें निर्दिष्ट किया गया था कि उत्तर निर्दिष्ट स्थानों पर और क्रमिक क्रम में लिखे जाने चाहिए और परीक्षा प्रक्रिया के दौरान स्थापित नियमों या प्रक्रियाओं से कोई विचलन नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान 'खेल के नियम' नहीं बदले गए। परीक्षा का पैटर्न प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार था, जिसे विज्ञापन में अधिसूचित किया गया था।

    विभिन्न पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद, जस्टिस राकेश मोहन पांडे की पीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि मुख्य परीक्षा आयोजित करने का पैटर्न न तो नियमों में और न ही विज्ञापन में अधिसूचित किया गया था। न्यायालय ने कहा कि परीक्षा के पैटर्न को अधिसूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और उन्हें "केवल" पाठ्यक्रम जानने का अधिकार था।

    कोर्ट ने कहा,

    “मुख्य परीक्षा का पैटर्न और उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के विशेष अधिकार क्षेत्र में आते हैं। प्रश्न-उत्तर पुस्तिका में निर्देश दिए गए थे और याचिकाकर्ताओं को उत्तर लिखने से पहले उन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए था। प्रश्नों को मोटे अक्षरों में लिखा गया था और उसके बाद खाली पन्ने दिए गए थे [प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए 20-20 पृष्ठ; प्रश्न संख्या 3(i) और (ii) के लिए 2 ½ पृष्ठ]। कोई भी समझदार व्यक्ति प्रश्नों और उनके तुरंत बाद दिए गए खाली पन्नों को पढ़ने के बाद समझ सकता है कि उसे उस विशिष्ट प्रश्न से संबंधित उत्तर उस प्रश्न के तुरंत बाद दिए गए खाली स्थान पर ही लिखना है।”

    कोर्ट ने कहा कि खेल के नियम में बदलाव के संबंध में याचिकाकर्ता का तर्क गलत है क्योंकि परीक्षा नियमों और विज्ञापन के अनुसार ही आयोजित की गई है।

    कोर्ट ने कहा, “सीजीपीएससी ने स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया और उसके बाद योग्य उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया। जैसा कि बताया गया है, मुख्य परीक्षा में 542 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने प्रश्न-उत्तर पुस्तिका में दिए गए निर्देशों का पालन किया। चयन प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों को सुरक्षित करना है और सीजीपीएससी इसमें सफल रहा। जो उम्मीदवार उचित स्थान पर प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके, उन्हें सिविल जज के पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं माना जा सकता।"

    चूंकि न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था, इसलिए रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

    केस टाइटल: श्रेया ओरमैला बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य, डब्ल्यूपीएस नंबर 6172/2024 (और संबंधित मामले)

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