मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुलिस को दिया गया कबूलनामा हत्या की सजा का आधार नहीं हो सकता: हाईकोर्ट

Brij Nandan

1 April 2023 11:33 AM IST

  • मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुलिस को दिया गया कबूलनामा हत्या की सजा का आधार नहीं हो सकता: हाईकोर्ट

    गुवाहाटी हाईकोर्ट में हत्या से जुड़ा एक केस आया। हाईकोर्ट पति की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी को बरी कर दिया। बरी करने के पीछ की वजह थी मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुलिस अधिकारी को दिया गया कबूलनामा। जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा और जस्टिस मालाश्री नंदी की डिवीजन बेंच ने ये कहते हुए महिला को बरी किया कि मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुलिस अधिकारी को दिया गया कबूलनामा हत्या की सजा के लिए आधार नहीं बन सकता है।

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