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चिंताजनक पैटर्न सामने आ रहा है, जहां क्रिमिनल चार्ज से बचने के लिए आरोपी रेप पीड़िता से शादी करते हैं और एफआईआर रद्द होने के बाद उसे छोड़ देते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट (वीडियो)
चिंताजनक पैटर्न सामने आ रहा है, जहां क्रिमिनल चार्ज से बचने के लिए आरोपी रेप पीड़िता से शादी करते हैं और एफआईआर रद्द होने के बाद उसे छोड़ देते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट (वीडियो)

“एक चिंताजनक पैटर्न सामने आ रहा है, जहां क्रिमिनल चार्जेस से बचने के लिए आरोपी रेप पीड़िता से शादी करते हैं और एफआईआर रद्द होने या जमानत मिलने के बाद पर उसे छोड़ देते हैं।“ ये टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने की। हाईकोर्ट ने आगे कहा- चौंकाने वाली बात ये है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां आरोपी धोखे से शादी कर लेता है खासकर जब पीड़िता असॉल्ट की वजह से प्रेगनेंट हो जाती है और जैसे ही FIR रद्द होती है या जमानत मिल जाती वो उसे छोड़ देता है। पूरी वीडियो यहां देखें:

पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट (वीडियो)
पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट (वीडियो)

पुलिस अधिकारी को किसी को गिरफ्तार करते सपुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में दर्ज करने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्टमय लिखित में उसके कारणों को दर्ज करना आवश्यक है, बाध्यकारी है।ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि जांच एंजेंसियां और उनके अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 41 और 41 ए की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। साथ ही अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।पूरी वीडियो यहां देखें: