"आप 1986 में हुई एक नियुक्ति को चुनौती दे रहे हैं? महिला 2021 में सेवानिवृत्त हो गई': दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

LiveLaw News Network

2 Dec 2021 11:21 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    "एक महिला जो 1986 में नियुक्त हुई, 2021 में सेवानिवृत्त हो गई। आप उसकी नियुक्ति को चुनौती दे रहे हैं?" दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई में कड़ी टिप्पणी की और अपीलकर्ता पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया।

    चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीट ने कहा कि न केवल याचिका बहुत विलंब से दायर की गई है, लेकिन यह प्रेरित भी लग रहा है।

    अपीलकर्ता, प्रतिवादी संख्या 6 के भतीजे कमलेश तिवारी, ने रेलवे में कार्यालय अधीक्षक (चतुर्थ श्रेणी) के पद पर बाद की नियुक्ति के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने से स‌िंगल जज के इनकार के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियुक्ति के समय उक्त पद पर नियुक्ति की योग्यता 8 वीं पास थी। यह आरोप लगाया गया कि 10 वीं कक्षा का एक जाली प्रमाण पत्र प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा रेलवे प्राधिकरण प्रस्तुत किया गया था और इस प्रकार, उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जानी चाहिए।

    प्रारंभ में, यह देखते हुए कि अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या का रिश्तेदार था। 6 जनवरी को, बेंच की राय थी कि पारिवारिक कलह के बाद मौजूदा कार्यवाही शुरू की गई थी।

    बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

    "वह प्रतिवादी के रिश्तेदार हैं। ये कार्यवाही एक संपत्ति विवाद या कुछ और से प्रेरित हैं। यह निजी झगड़ को निपटाने का मंच नहीं है।"

    बेंच ने अपने आदेश में कहा,

    "मामले में जालसाजी का आरोप है और वह भी सीधे एक रिट में है, जिसे वर्ष 2020 में दायर किया गया था, यानी उसकी नियुक्ति के बाद। याचिका लगभग 34 साल बाद दायर की गई है। इस प्रकार, याचिका दायर करने में एक लंबा विलंब है। देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं।

    इसके अलावा, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कानून की अदालत में बयानों का कोई मूल्य नहीं है। अनुलग्नकों के आधार पर जालसाजी स्थापित नहीं की जा सकती है। जालसाजी स्थापित करने के लिए, संबंधित ट्रायल कोर्ट में ठोस सबूत पेश करने होंगे। रिट याचिका में, हम जालसाजी के आरोपों को तय करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। आपराधिक कानून के तहत भी जालसाजी के दूरगामी प्रभाव हैं।

    इसके अलावा, जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है, प्रतिवादी संख्या 6 जुलाई 2021 में पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है। इसलिए भी, हमें इस रिट याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता है। "

    अंत में, एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के साथ सहमति व्यक्त करते हुए, न्यायालय ने याचिका को 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। जुर्माने को दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास चार सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।



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