"अतीत की गलतियां वर्तमान शांति को भंग करने का आधार नहीं हो सकतीं" : दिल्ली कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर के भीतर पुन: मंदिर बनाने की याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

9 Dec 2021 11:37 AM GMT

  • अतीत की गलतियां वर्तमान शांति को भंग करने का आधार नहीं हो सकतीं : दिल्ली कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर के भीतर पुन: मंदिर बनाने की याचिका खारिज की

    दिल्ली की एक अदालत ने जैन देवता तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव और हिंदू देवता भगवान विष्णु की ओर से दायर एक दीवानी मुकदमा खारिज कर दिया। इस मुकदमे में आरोप लगाया गया कि महरौली में कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद एक मंदिर परिसर के स्थान पर बनाई गई थी और मांग की गई थी मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार किया जाए, जिसमें 27 मंदिर शामिल हैं।

    कोर्ट ने कहा कि मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों के उल्लंघन करता है और अदालत ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (ए) के तहत याचिका खारिज कर दी।

    याचिका में आरोप लगाया गया है कि 1198 में मुगल सम्राट कुतुब-दीन-ऐबक के शासन में लगभग 27 हिंदू और जैन मंदिरों को अपवित्र और क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, उन मंदिरों के स्थान पर उक्त मस्जिद का निर्माण किया गया था।

    याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अतीत की गलतियां वर्तमान शांति को भंग करने का आधार नहीं हो सकतीं।

    सिविल जज नेहा शर्मा ने कहा,

    "भारत का सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इतिहास रहा है। इस पर कई राजवंशों का शासन रहा है। तर्कों के दौरान, वादी के वकील ने राष्ट्रीय शर्म के मुद्दे पर जोरदार तर्क दिया। हालांकि किसी ने भी इनकार नहीं किया है कि अतीत में गलतियां की गई थीं, लेकिन इस तरह के गलतियां हमारे वर्तमान और भविष्य की शांति भंग करने का आधार नहीं हो सकतीं।"

    याचिका में कहा गया कि मोहम्मद गौरी के एक कमांडर कुतुबदीन ऐबक ने विष्णु हरि मंदिर और 27 जैन और हिंदू मंदिरों को संबंधित देवताओं के साथ ध्वस्त कर दिया और मंदिर परिसर के भीतर कुछ आंतरिक निर्माण किए। मंदिर परिसर का नाम बदलकर 'कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद' कर दिया गया।

    वाद पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक बार सरकार द्वारा किसी स्मारक को संरक्षित घोषित कर दिए जाने के बाद वादी इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "इसलिए, इस तरह के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक का उपयोग किसी ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता जो धार्मिक पूजा स्थल के रूप में इसकी प्रकृति के विपरीत है, लेकिन इसका उपयोग हमेशा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जो इसके धार्मिक चरित्र से असंगत नहीं है। इसलिए मेरे विचार में एक बार एक स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है और सरकार के स्वामित्व में है तो वादी इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि पूजा स्थल को वास्तव में और सक्रिय रूप से धार्मिक सेवाओं के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।"

    कोर्ट ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के उद्देश्य को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और इसका उद्देश्य राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखना है।

    कोर्ट ने कहा,

    "हमारे देश का एक समृद्ध इतिहास रहा है और हमने चुनौतीपूर्ण समय देखा है। फिर भी इतिहास को समग्र रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। क्या हमारे इतिहास से अच्छे को बरकरार रखा जा सकता है और बुरा हटाया जा सकता है? इस प्रकार पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के पीछे उद्देश्य को ताकत देने के लिए दोनों विधियों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या आवश्यकता है।"

    अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, स्वामित्व सरकार के पास है और वादी को अधिसूचना को चुनौती दिए बिना उसी में बहाली और धार्मिक पूजा के अधिकार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।"

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "यह एक स्वीकृत तथ्य है कि मुकदमा संपत्ति मंदिरों पर बनी एक मस्जिद पर है और जो किसी भी धार्मिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही है। सूट संपत्ति में कोई प्रार्थना / नमाज़ अदा नहीं की जा रही है। इसलिए मेरी राय में वादी के पास सार्वजनिक आदेश के रूप में सूट संपत्ति में पूजा का पूर्ण अधिकार नहीं है, जो अनुच्छेद 25 और 26 के अपवाद है और उसके लिए आवश्यक है कि यथास्थिति बनाए रखी जाए और संरक्षित स्मारक का उपयोग किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाए।"

    वादी ने पुरातत्व स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम की धारा 16 पर भरोसा किया जो धार्मिक पूजा जारी रखने की अनुमति देता है जो शायद इमारत के चरित्र के अनुरूप हो। हालांकि कोर्ट ने माना कि इस प्रावधान को पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।

    "वादी का तर्क है कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की धारा 4 (3) (ए) में एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या एक पुरातात्विक स्थल शामिल नहीं है या एएमएएसआर अधिनियम द्वारा कवर किया गया है और इसलिए वर्तमान सूट के तहत वर्जित नहीं है। मेरी राय में यह पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के उद्देश्य को ही विफल कर देगा।"

    कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या मामले के फैसले के उन अंशों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने पूजा स्थल अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा था।

    शीर्षक: तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य

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