कानून का गलत प्रयोग विकृति की ओर नहीं ले जा रहा; मध्यस्थता के फैसले को रद्द नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

Avanish Pathak

16 Jan 2023 12:16 PM IST

  • कानून का गलत प्रयोग विकृति की ओर नहीं ले जा रहा; मध्यस्थता के फैसले को रद्द नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि केवल इसलिए कि मध्यस्थ ने डॉट इन डोमेन नेम डिस्प्यूट रिजोल्‍यूशन पॉल‌िसी (.INDRP) को गलत तरीके से लागू किया था, उक्त पॉलिसी के तहत डोमेन नामों पर विवाद का निर्णय करते समय विकृति के अभाव में फैसले को रद्द नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस चंद्रधारी सिंह की पीठ ने कहा कि मध्यस्थ ने निर्णय में वाक्यांश, पार्टी अपने दावे को "संदेह से परे" साबित करने में विफल रही, का प्रयोग किया है, इसे कानूनी वाक्य 'उचित संदेह से परे' के बराबर नहीं माना जा सकता, जैसा कि में क्रिमिनल ट्रायल में प्रयोग किया जाता है।

    इस प्रकार, न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि मध्यस्थ की ओर से दिए गए सबूत के मानक ने भारतीय कानून के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।

    प्रतिवादी Sproxil INC एक अमेरिकन कंपनी है, जिसने याचिकाकर्ता ब्राइट सिमंस को, 'sproxil' नामक एक डोमेन पंजीकृत करने के बाद उक्त डोमेन का इस्तेमान न करने के लिए नोटिस भेजा। प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी के ट्रेडमार्क और वेब डोमेन का गैरकानूनी उपयोग कर रहा था।

    प्रतिवादी ने नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआईएक्सआई) के समक्ष एक शिकायत दर्ज की, जिसने शिकायत में निर्धारित विवादों के निर्णय के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया।

    एकमात्र मध्यस्थ ने यह कहते हुए निर्णय पारित किया कि विवादित डोमेन पर याचिकाकर्ता का कोई अधिकार नहीं था, और याचिकाकर्ता ने इसे गलत भरोसे के साथ पंजीकृत किया था।

    यह निर्णय देते हुए कि विवादित डोमेन प्रतिवादी के ट्रेडमार्क "स्प्रॉक्सिल" के समान है और भ्रामक है, मध्यस्थ ने निर्देश दिया कि डोमेन याचिकाकर्ता से प्रतिवादी को स्थानांतरित किया जाए।

    मध्यस्थता निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C एक्ट) की धारा 34 के इस आधार पर याचिका दायर की कि निर्णय भारतीय कानून और सार्वजनिक नीति के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, और पेटेंट अवैधता से पीड़ित थे।

    निष्कर्ष

    एसोसिएट बिल्डर्स बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण, (2014) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने तीन सिद्धांतों को दोहराया जो भारतीय कानून की मौलिक पॉलिसी का हिस्सा हैं; सबसे पहले, मध्यस्थ को न्यायिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए; दूसरा, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए और तीसरा, निर्णय विकृत नहीं होना चाहिए।

    न्यायालय ने कहा कि A&C एक्ट की धारा 2(1)(f) के साथ पठित धारा 34(2A) को ध्यान में रखते हुए, मध्यस्थता निर्णय को रद्द करने में 'पेटेंट अवैधता' का आधार अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में उपलब्ध नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    "तदनुसार, जैसा कि वर्तमान मामले में अवार्ड भारत में बैठे अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से पैदा हुआ है, याचिकाकर्ता को मध्यस्थता की धारा 34 के तहत विवादित मध्यस्थता अवार्ड पर विवाद करने के लिए 'पेटेंट अवैधता के आधार' का लाभ नहीं कहा जा सकता है।"

    पीठ ने फैसला सुनाया कि केवल इसलिए कि ट्रेडमार्क पंजीकरण के एक आवेदन को मध्यस्थ ने पासिंग रेफरेंस दिया था, अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया था और निर्णय विकृत था।

    कोर्ट ने कहा,

    “याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहा है कि न्यायिक दृष्टिकोण न अपनाकर मध्यस्थता का निर्णय पारित किया गया है; या अवार्ड बिना किसी सबूत के आधारित है।"

    यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि विवादित डोमेन की समानता के संबंध में मध्यस्थ का निष्कर्ष भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत था, अदालत ने याचिका खारिज कर दी।


    केस टाइटल: ब्राइट सिमंस बनाम स्पॉक्सिल इंक और अन्य।

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story