यदि बीमाकर्ता स्पेसिफिक पॉलिसी टर्म्स के दावे को अस्वीकार करता है तो रिट याचिका सुनवाई योग्य होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

27 Nov 2023 6:02 AM GMT

  • यदि बीमाकर्ता स्पेसिफिक पॉलिसी टर्म्स के दावे को अस्वीकार करता है तो रिट याचिका सुनवाई योग्य होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 की शुरुआत के कारण रद्द की गई यात्रा बुकिंग के संबंध में एक जोड़े के बीमा दावे को अनुमति देते हुए हाल ही में कहा कि एक रिट याचिका सुनवाई योग्य होगी, यदि अदालत को पता चलता है कि बीमाकर्ता ने पॉलिसी की स्पेसिफिक टर्म्स (Specific Policy Terms) के दावे को अवैध रूप से अस्वीकार कर दिया है।

    यह देखते हुए कि अदालत जीवन बीमा दावे को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकती है, जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने कहा,

    “प्रश्न का निर्धारण कई कारकों पर विचार करने पर निर्भर करता है, यानी क्या एक रिट याचिकाकर्ता केवल अपने संविदात्मक अधिकारों को लागू करने का प्रयास कर रहा है, या मामला कानून और संवैधानिक मुद्दों के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, उठाए गए विवाद की प्रकृति आदि के निर्धारण के लिए जांच आवश्यक है।”

    मामले में याचिकाकर्ता विवाहित जोड़े ने रिलायंस ट्रैवल केयर पॉलिसी-कॉर्पोरेट शॉर्ट टर्म नामक पॉलिसी का लाभ उठाया और दिल्ली से इटली की यात्रा के लिए फ्लाइट बुकिंग की। मगर COVID-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की 26 फरवरी, 2020 की एडवाइजरी (जिसमें नागरिकों को इटली की गैर-जरूरी यात्रा से परहेज करने की सलाह दी गई थी) को उनके द्वारा रद्द कर दिया गया।

    जब याचिकाकर्ताओं ने बीमा के लिए दावा दायर किया तो बीमा कंपनी ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि पॉलिसी के तहत COVID-19 कवर नहीं है। व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने बीमा लोकपाल के समक्ष शिकायत दायर की, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया।

    अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि लोकपाल और बीमा कंपनी के निर्णय बीमा पॉलिसी के क्लॉज 7 की गलत व्याख्या पर आधारित है। उन्होंने तर्क दिया कि यात्रा योजना किसी सरकारी विनियमन या निषेध के कारण रद्द नहीं की गई।

    विशेष रूप से बीमा पॉलिसी के क्लॉज 7 में कहा गया कि यदि किसी सरकारी विनियमन या निषेध के कारण यात्रा रद्द कर दी गई तो बीमाधारक दावा करने का हकदार नहीं होगा।

    बीमा कंपनी के वकील ने यह कहते हुए याचिका की सुनवाई योग्यता को चुनौती दी कि हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत पॉलिसियों की शर्तों पर फैसला नहीं दे सकता। उन्होंने यह भी कहा कि किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं का स्वीकृत मामला है कि उन्होंने सरकारी दिशा-निर्देश के कारण अपनी यात्रा रद्द की थी।

    आईआरडीएआई के वकील ने जोर देकर कहा कि लोकपाल का निर्णय बीमाकर्ता या बीमा दलाल पर बाध्यकारी है, लेकिन याचिकाकर्ताओं पर नहीं। इसलिए वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपाय का लाभ उठा सकते हैं।

    अदालत ने पाया कि विषय संबंधी सलाह के अलावा, उस समय भारत सरकार द्वारा कोई अन्य सरकारी विनियमन या निषेध जारी नहीं किया गया था।

    एडवाइजरी की व्याख्या करते हुए कहा गया कि जारी किए गए निर्देश उभरती स्थिति को देखते हुए केवल सलाहकारी प्रकृति के हैं।

    कहा गया,

    "...यदि याचिकाकर्ताओं ने दिशा-निर्देश के कारण और अपने विवेक के उचित प्रयोग के आधार पर इटली की यात्रा नहीं करने का निर्णय लिया तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि याचिकाकर्ताओं को भारत सरकार द्वारा इटली की यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।"

    जस्टिस कौरव ने 'विनियमन' या 'निषेध' शब्दों की सख्त व्याख्या की और कहा कि विषय संबंधी सलाह का मतलब भारतीय नागरिकों के लिए इटली की यात्रा पर प्रतिबंध नहीं हो सकता है।

    उन्होंने कहा,

    "कैम्ब्रिज एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अनुसार 'एडवाइजरी' शब्द का अर्थ 'आधिकारिक घोषणा है, जिसमें सलाह, सूचना या चेतावनी शामिल है'...इसलिए जैसा कि 'एडवाइजरी' शब्द का सीधा और सरल अर्थ सलाह या सुझाव होगा, यह अदालत इस शब्द की व्याख्या उसके सामान्य और लोकप्रिय अर्थ में करेगी। इसलिए 'सलाहकार' शब्द का अर्थ केवल सलाह होगा और इसका अर्थ निषेध या विनियमन नहीं है।

    याचिका के सुनवाई योग्यता के मुद्दे पर यह टिप्पणी की गई कि मामले में तथ्यों का कोई विवादित प्रश्न शामिल नहीं है। इसके बजाय, जिस बात पर विचार किया जाना है कि वह नीति के प्रासंगिक खंडों का आयात है।

    यह मानते हुए कि बीमा लोकपाल और बीमा कंपनी ने पॉलिसी की विशिष्ट शर्तों की पूरी तरह से गलत व्याख्या की और कानून की गंभीर त्रुटि की है, अदालत ने उनके आदेशों को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ताओं के दावों को दावे की तारीख से 6 प्रतिशत ब्याज के साथ सम्मानित करने का निर्देश दिया।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट प्रतीक कुमार उपस्थित हुए।

    प्रतिवादी नंबर 1/बीमा लोकपाल की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

    प्रतिवादी नंबर 2/बीमा कंपनी की ओर से एडवोकेट प्रेरणा मेहता और राजीव एम. रॉय उपस्थित हुए।

    प्रतिवादी नंबर 3/आईआरडीएआई की ओर से एडवोकेट अभिषेक नंदा और पारुल तोमर उपस्थित हुए।

    केस टाइटल: मोहित कुमार और अन्य बनाम बीमा लोकपाल और अन्य का कार्यालय, डब्ल्यू.पी.(सी) 8916/2020

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