उचित प्राधिकार के बिना प्रतिनिधि क्षमता में दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

17 Jan 2022 3:26 PM IST

  • उचित प्राधिकार के बिना प्रतिनिधि क्षमता में दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट ने माना है कि उचित प्राधिकार या प्रस्ताव के बिना प्रतिनिधि क्षमता में दायर एक रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

    जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनोद कुमार भरवानी की खंडपीठ ने कहा,


    "हमारा दृढ़ मत है कि रिट याचिका उचित प्राधिकार/प्रस्ताव के बिना दायर की गई है और इसलिए, यह सुनवाई योग्य नहीं है।"

    इसके अलावा, अदालत ने उचित प्राधिकार के अभाव में, आयकर आकस्मिक कर्मचारी यूनियन की ओर से कथित रूप से दायर रिट याचिका को सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया।

    अदालत ने आयकर आकस्मिक कर्मचारी यूनियन बनाम एएन झा, वित्त सचिव [रिट याचिका संख्या 2893/2019] में हाईकोर्ट द्वारा निपटाए गए एक समान मुद्दे पर भरोसा किया , जिसमें याचिकाकर्ता यूनियन द्वारा अपने तथाकथित अध्यक्ष के माध्यम से दायर रिट याचिका रद्द कर दी गई थी।

    वर्तमान मामले में, आयकर आकस्मिक कर्मचारी यूनियन के रूप में प्रस्तुत एक यूनियन की ओर से प्रतिनिधि क्षमता में एक रिट याचिका दायर की गई थी। रिट याचिका के समर्थन में हलफनामा कमल पाल नामक एक व्यक्ति ने उपरोक्त यूनियन के सदस्य और अधिकृत व्यक्ति होने का दावा किया था।

    इसके बाद, प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता सुनील भंडारी द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें उचित प्राधिकार के बिना दायर की गई रिट याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी।

    अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा संदर्भित बैठक के मिनट पर यूनियन के किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं हैं। अदालत ने आगे कहा कि रिट याचिका के साथ यूनियन के सदस्यों की कोई सूची संलग्न नहीं की गई है।

    अदालत ने कहा कि जगदीश सोलंकी ने यूनियन के अध्यक्ष होने का दावा करते हुए कमल पाल को अदालतों में यूनियन की ओर से मामले दर्ज करने के लिए अधिकृत किया है। हालांकि, यूनियन का कोई भी प्रस्ताव रिकॉर्ड पर दर्ज नहीं किया गया है, जिसके बल पर श्री जगदीश सोलंकी को श्री कमल पाल को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण या मौजूदा रिट याचिका के समक्ष मूल आवेदन दाखिल करने के लिए अधिकृत किया गया है।

    उत्तरदाताओं की ओर से पेश, एडवोकेट सुनील भंडारी ने तर्क दिया कि रिट याचिका के साथ उन दिहाड़ी मजदूरों की कोई सूची संलग्न नहीं की गई है, जिन्हें कथ‌ित रूप से यूनियन का सदस्य बताया गया है।

    उन्होंने आगे तर्क दिया कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन या इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने के उद्देश्य से तथाकथित यूनियन द्वारा पारित कोई उचित प्राधिकार / प्रस्ताव रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने माना है कि उचित प्राधिकार की कमी के कारण ऐसी रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश टीसी गुप्ता ने दस्तावेज पर जोर देते हुए कहा कि 20.03.2015 की बैठक में यूनियन ने उन्हें यूनियन की ओर से मामले दर्ज करने के लिए अधिकृत किया। उन्होंने आगे आग्रह किया कि 11.4.2018 की बैठक में श्री कमल पाल को यूनियन की ओर से मामलों की पैरवी करने के लिए अधिकृत किया गया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि रिट याचिका प्रस्तुत की गई है और उचित प्राधिकार के तहतआगे बढ़ रही है।

    केस शीर्षक: आयकर आकस्मिक कर्मचारी यूनियन और अन्य। बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य।

    सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (राज) 16

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करे

    Next Story