भगवान की पूजा करना हर व्यक्ति का अधिकार: मद्रास हाईकोर्ट ने HR&CE को एक दशक से अधिक समय से बंद मंदिर के मामलों की जांच करने का निर्देश दिया

Avanish Pathak

7 Oct 2022 8:48 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में जोर देकर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत आस्था के अनुसार भगवान की पूजा करने का अधिकार है।

    अदालत अरुलमिगु गुरुनाथसामी मंदिर के "फिट पर्सन" की ओर से जारी एक नोटिस के खिलाफ दायर याचिका का निस्तारण कर रही थी। मंदिर 2011 से बंद है। नोटिस में कहा गया है कि मंदिर 7 अक्टूबर 2022 को फिर से खोला जाएगा।

    जस्टिस के कुमारेश बाबू ने कहा,

    इस तथ्य के आलोक में कि भगवान की पूजा करना प्रत्येक व्यक्ति का उसकी व्यक्तिगत आस्था के अनुसार अधिकार है, यह उचित होगा कि प्रथम प्रतिवादी को HR&CE एक्‍ट के प्रावधानों के तहत मंदिर के मामलों की जांच करने का निर्देश दिया जाए और पार्टियों के अधिकारों को कानून के अनुसार यथासंभव शीघ्रता से तय करें।

    याचिकाकर्ता का यह मामला था कि मंदिर उनके पूर्वजों का था और उनके समुदाय के सदस्यों द्वारा पूजा की जा रही थी। समुदाय के सदस्यों के बीच व्यक्तिगत विवादों के कारण, मंदिर को वर्ष 2011 से बंद कर दिया गया था। राजस्व मंडल अधिकारी ने प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच शांति बैठक भी बुलाई थी और लंबित सिविल वादों के आलोक में, पक्षों को लंबित मुकदमे में उनकी शिकायतों का निवारण करने का निर्देश दिया था।

    याचिकाकर्ता ने अदालत को यह भी बताया कि एक रिट याचिका में, अदालत ने फिट पर्सन को योग्यता के आधार पर वीरपतिरन द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने और उसका निपटान करने का निर्देश दिया था। हालांकि, फिट पर्सन ने जनता को सूचित करते हुए एक नोटिस जारी किया कि अदालत के निर्देशों के अनुसार 7 अक्टूबर को मंदिर खोला जाएगा, जबकि वास्तव में ऐसा कोई आदेश अदालत द्वारा पारित नहीं किया गया था। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने नोटिस को रद्द करने की मांग की।

    आक्षेपित नोटिस के बारे में पूछताछ करने पर, फिट पर्सन ने अदालत को सूचित किया कि हालांकि उक्त वीरपतिरन द्वारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था, मंदिर को फिर से खोलने के लिए आम जनता से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इस प्रकार, फिट पर्सन इस तरह का नोटिस जारी करने के अपने अधिकार के भीतर था।

    हालांकि कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। यह देखते हुए कि पहले के मामलों में अदालत का निर्देश केवल वीरपतिरन के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए था, फिट पर्सन द्वारा वर्तमान में जारी नोटिस को गैर-कानूनी माना गया और नोटिस को रद्द कर दिया।

    अदालत ने यह भी नोट किया कि मंदिर एक दशक से अधिक समय से बंद था और 12 साल पहले एक फिट पर्सन की नियुक्ति के बाद भी कोई कार्रवाई शुरू या आगे नहीं बढ़ी थी। ऐसी परिस्थितियों में, वर्तमान पहल सही हो सकती है।

    कोर्ट ने कहा, इस तरह की पहल सही हो सकती है क्योंकि दो प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच विवाद के कारण मंदिर को बंद करके भगवान की पूजा को रोका नहीं जा सकता है, इस तरह के विवाद को पार्टियों के बीच सुलझाया नहीं गया था।

    अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मंदिर एक विशेष समुदाय का है, लेकिन उसके दावे को साबित करने के लिए मंदिर को एक निजी मंदिर घोषित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इस प्रकार, न्याय के हित में, अदालत ने संयुक्त आयुक्त को आदेश प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने के भीतर जितनी जल्दी हो सके जांच करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: के सेनी थेवर बनाम संयुक्त आयुक्त और अन्य

    केस नंबर: WP(MD) No.23296 of 2022

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