मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत 'वर्क फ्रॉम होम' का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब काम की प्रकृति अनुमति दे: कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला को राहत से इनकार किया
LiveLaw News Network
23 March 2022 7:15 AM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 की धारा 5 (5) के तहत किसी कर्मचारी को घर से काम करने की अनुमति देने जैसे मातृत्व लाभ केवल तभी दिए जा सकते हैं, जब महिलाओं को सौंपे गए कार्य की प्रकृति ऐसी है कि उसके लिए घर से काम करना संभव है।
जस्टिस आर देवदास की सिंगल जज बेंच ने सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड रिसर्च सेंटर, (STARC) में काम करने वाले एक कर्मचारी को राहत देने से इनकार करते हुए कहा,
"हालांकि अधिनियम, 1961 की धारा 5(5) का संदर्भ दिया गया है, उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि मातृत्व लाभ प्राप्त करने के बाद घर से काम करने जैसे मातृत्व लाभ केवल तभी दिए जा सकते हैं जब महिलाओं को सौंपे गए कार्य की प्रकृति ऐसी है कि उनके लिए घर से काम करना संभव है।"
आगे कहा,
"इस संबंध में, संगठन ने 31.03.2018 को अपने कर्मचारियों के साथ आयोजित बैठक में एक विशिष्ट निर्णय लिया गया है कि संगठन का परिसर संवेदनशील है और रसायनों और जहरीली गैसों के उपयोग के कारण जोखिम से जुड़ा हुआ है। काम करने वाले कर्मचारी संगठन के साथ अनुसंधान कार्य में शामिल हैं जो संवेदनशील और जटिल दोनों हैं। संवेदनशील इस अर्थ में कि अनुसंधान भारत सरकार के लाभ के लिए है, जो रक्षा क्षेत्रों में सुविधा का उपयोग करता है और शोध कार्य को जनता के सामने प्रकट नहीं किया जाएगा। यह स्वयं सिद्ध करता है कि याचिकाकर्ता को सौंपे गए कार्य को घर से नहीं किया जा सकता है।"
मामला
याचिकाकर्ता, संगठन के साथ एक वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता के रूप में काम कर रही थी, उसने प्रतिवादी-संगठन द्वारा जारी किए गए दो पत्रों को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
उसने प्रतिवादी को पूर्वव्यापी प्रभाव से चाइल्ड केयर लीव की मंजूरी के लिए उसके अभ्यावेदन पर विचार करने और याचिकाकर्ता के वेतन को नियमित करने के लिए और 24.05.2021 से रोके गए वेतन को जारी करने के लिए एक निर्देश देने की मांग की थी।
इन पत्रों में याचिकाकर्ता को कार्यभार ग्रहण करने और 24.05.2021 से अनुपस्थिति को नियमित करने के लिए कहा गया था।
याचिकाकर्ता की दलीलें
यह तर्क दिया गया था कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधान याचिकाकर्ता पर लागू होते हैं जो प्रतिवादी-संगठन की एक कर्मचारी है जो भारत सरकार द्वारा नियंत्रित और वित्त पोषित संगठन है।
इसके अलावा, अधिनियम 1961 की धारा 5(5) पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया गया कि याचिकाकर्ता को अधिनियम के तहत प्रदान की गई अवधि के लिए मातृत्व लाभ प्राप्त करने के बाद घर से काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जिसमें सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निर्देश दिया गया है, जिसमें प्रतिवादी-संगठन शामिल हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहां तक संभव हो, COVID-19 महामारी के संक्रमण को देखते हुए, स्तनपान कराने वाली माताओं को घर से काम करने का प्रावधान किया जाना चाहिए, इस प्रकार प्रतिवादी-संगठन का यह कर्तव्य है कि वह चाइल्ड केयर लीव प्रदान करे और याचिकाकर्ता को घर से काम करने की अनुमति दे, जब तक कि केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा यह घोषित नहीं किया जाता है कि उसके कर्मचारियों को घर से काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
प्रतिवादियों का विरोध
यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 का लाभ, जैसा कि प्रतिवादी-संगठन पर लागू है, याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया है। हालांकि, चाइल्ड केयर लीव के संबंध में दिनांक 31.03.2018 को आयोजित 14वीं STARC कर्मचारी बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के अनुसार क्रेच और डे केयर सुविधाएं प्रदान करना एक विकल्प था।
यह भी कहा गया कि प्रतिवादी-संगठन को भारत सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बराबर नहीं किया जा सकता है, चाहे वह मातृत्व अवकाश, चाइल्ड केयर लीव और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की प्रकृति में हो, प्रतिवादी संगठन में स्वचालित रूप से नहीं अपनाया जा सकता है
न्यायालय के निष्कर्ष
अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता कानून या नियमों के किसी विशिष्ट प्रावधान को इंगित करने में सक्षम नहीं है जो चौथे प्रतिवादी संगठन को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध चाइल्ड केयर लीव सुविधा प्रदान करने के लिए अनिवार्य करेगा।
याचिकाकर्ता को संगठन द्वारा जारी किए गए विवादित पत्र के संबंध में, जिसमें उसे अनधिकृत अनुपस्थिति और जानबूझकर अवज्ञा के परिणाम के बारे में चेतावनी दी गई है, न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी-संगठन को याचिकाकर्ता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है, विशेष रूप से COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए।
जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में नए सिरे से अभ्यावेदन करने और उसी के नियमितीकरण की मांग करने की स्वतंत्रता दी।
अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता द्वारा जब भी इस तरह के अभ्यावेदन दिए जाते हैं, उसके ड्यूटी में शामिल होने के बाद, संगठन इस तरह के अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और यहां ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में आदेश पारित करेगा।"
केस शीर्षक: श्रीमती प्राची सेन बनाम रक्षा मंत्रालय
केस नंबर: WRIT PETITION NO.22979 OF 2021
सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 85
उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता बीना पीके ; उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता एच जयकारा शेट्टी