दिल्ली हाईकोर्ट से महिला ने इच्छामृत्यु के लिए दोस्त को विदेश जाने से रोकने की मांग वाली याचिका वापस ली

Shahadat

18 Aug 2022 11:59 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट से महिला ने इच्छामृत्यु के लिए दोस्त को विदेश जाने से रोकने की मांग वाली याचिका वापस ली

    दिल्ली हाईकोर्ट से महिला ने अपने दोस्त को "इच्छामृत्यु" के लिए यूरोप की यात्रा करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका वापस ले ली।

    याचिकाकर्ता ने अपने पुरुष मित्र को विदेश जाने देने की मंजूरी देने से रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उक्त पुरुष को क्रोनिक थकान सिंड्रोम बीमारी है।

    जस्टिस यशवंत वर्मा को एडवोकेट सुभाष चंद्रन ने अवगत कराया कि उनके पास याचिका वापस लेने का निर्देश। उन्होंने कहा कि याचिका दायर करने वाली महिला को जब पता चला कि मामला दर्ज करने से उसके दोस्त को "सदमा" हुआ है तो उसने याचिका वापस लेने का निर्णय लिया।

    इस पर याचिका वापस लेने के रूप में खारिज कर दी गई। अदालत ने रजिस्ट्री को न्यायिक रिकॉर्ड से उस व्यक्ति (दोस्त) के विवरण को छिपाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

    यह दावा करते हुए कि मित्र ने यात्रा की अनुमति प्राप्त करने के लिए भारतीय और विदेशी अधिकारियों के सामने 'झूठे दावे' किए, याचिका में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से केंद्र को उसकी मेडिकल स्थिति की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करने और आवश्यक मेडिकल सहायता प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई।

    याचिका में कहा गया कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जटिल, दुर्बल करने वाली और लंबे समय तक चलने वाली न्यूरो इंफ्लेमेटरी बीमारी है। यह "खराब समझी जाने वाली स्थिति" है और अनुसंधान के प्रारंभिक चरण में है।

    याचिका में कहा गया कि आदमी के लक्षण 2014 में शुरू हुए और पिछले आठ वर्षों में उसकी हालत बिगड़ गई। वर्तमान में वह पूरी तरह से बिस्तर से बंधा हुआ है और घर के अंदर कुछ ही कदम चलने में सक्षम है।

    याचिका में कहा गया,

    "आखिरकार, इस साल प्रतिवादी नंबर तीन ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख के संगठन डिग्निटास के माध्यम से इच्छामृत्यु के लिए जाने का फैसला किया। यह संगठन डॉक्टर की सहायता से आत्महत्या करने का सुझाव देता है। उसने 11 से 18 जून, 2022 में मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के पहले दौर के लिए ज्यूरिख की यात्रा की थी। याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, उसके आवेदन को डिग्निटास द्वारा स्वीकार कर लिया गया। पहले मूल्यांकन को मंजूरी दी गई और अब अगस्त, 2022 के अंत तक अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है।"

    याचिका में आगे कहा गया कि आदमी अब इच्छामृत्यु के लिए जाने के अपने फैसले पर अडिग है, जो उसके बूढ़े माता-पिता के जीवन को भी बुरी तरह प्रभावित करेगा। वृद्ध माता-पिता अभी भी उसके स्वस्थ होने की उम्मीद लगाए हुए हैं।

    केस टाइटल: सिंधु एम.के. बनाम भारत संघ और अन्य।

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