महिला की पहचान उसकी वैवाहिक स्थिति पर निर्भर नहीं, विधवा को मंदिर में प्रवेश से रोकने के किसी भी प्रयास के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

Shahadat

5 Aug 2023 5:12 AM GMT

  • महिला की पहचान उसकी वैवाहिक स्थिति पर निर्भर नहीं, विधवा को मंदिर में प्रवेश से रोकने के किसी भी प्रयास के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने विधवा को मंदिरों में प्रवेश करने से रोकने की प्रथा की कड़ी आलोचना की और कहा कि कानून के शासन द्वारा शासित सभ्य समाज में यह कभी जारी नहीं रह सकता।

    अदालत ने कहा,

    “यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस राज्य में यह पुरातन मान्यता कायम है कि यदि कोई विधवा मंदिर में प्रवेश करती है तो इससे अपवित्रता हो जाएगी। हालांकि सुधारक इन सभी मूर्खतापूर्ण मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कुछ गाँवों में इसका अभ्यास जारी है। ये हठधर्मिता और पुरुष द्वारा अपनी सुविधा के अनुरूप बनाए गए नियम हैं और यह वास्तव में एक महिला को सिर्फ इसलिए अपमानित करता है, क्योंकि उसने अपने पति को खो दिया है।”

    जस्टिस आनंद वेंकटेश ने आगे कहा कि एक महिला की अपने आप में एक स्थिति और पहचान होती है कि "उसकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर उसे किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता है या छीना नहीं जा सकता है।"

    अदालत ने कहा,

    “यह सब सभ्य समाज में कभी जारी नहीं रह सकता, जो कानून के शासन द्वारा शासित होता है। यदि किसी के द्वारा किसी विधवा को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने का ऐसा प्रयास किया जाता है तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। एक महिला की अपने आप में एक स्थिति और पहचान होती है और वह किसी भी तरह से उसकी मार्शल स्थिति के आधार पर कम नहीं की जा सकती या छीनी नहीं जा सकती।''

    अदालत महिला थंगमणि की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इरोड जिले के पेरियाकरुपरायण मंदिर में प्रवेश करने और 9 अगस्त और 10 अगस्त को होने वाले मंदिर उत्सव में भाग लेने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की गई।

    थंगमणि ने कहा कि उनके पति और मंदिर में पुजारी की 28 अगस्त, 2017 को मृत्यु हो गई। उन्होंने अदालत को आगे बताया कि जब वह अपने बेटे के साथ मंदिर उत्सव में भाग लेना और पूजा करना चाहती थीं तो कुछ व्यक्तियों ने उन्हें धमकी दी। उन्होंने कहा कि वह विधवा होने के कारण मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकतीं।

    अदालत ने कहा कि इन उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता और उसके बेटे को उत्सव में शामिल होने और भगवान की पूजा करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है।

    अदालत ने कहा,

    "उपरोक्त चर्चा के आलोक में चौथे प्रतिवादी पुलिस को निर्देश दिया जाएगा कि वह उत्तरदाताओं 5 और 6 को बुलाए और उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित करे कि वे याचिकाकर्ता और उसके बेटे को मंदिर में प्रवेश करने और उत्सव में भाग लेने से नहीं रोक सकते। इसके बावजूद, अगर प्रतिवादी 5 और 6 कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करने का प्रयास करते हैं तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चौथा प्रतिवादी यह सुनिश्चित करेगा कि याचिकाकर्ता और उसका बेटा 09.08.2023 और 10.08.2023 दोनों दिन उत्सव में भाग लें।“

    केस टाइटल: थंगामणि बनाम कलेक्टर, इरोड जिला

    याचिकाकर्ता के वकील: वी.एलंगोवन, प्रतिवादियों के वकील: ए दामोदरन अतिरिक्त लोक अभियोजक

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