महिला ने बच्चा पैदा करने के लिए जेल में बंद पति के साथ रहने की मांग की; मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह पता लगाने के लिए क्या वह गर्भधारण कर सकती है, उसके मेडिकल परीक्षण का निर्देश दिया
Avanish Pathak
1 Nov 2023 6:08 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला की मेडिकल जांच करने का निर्देश दिया, जिसने बच्चा पैदा करने के लिए 15-20 दिनों के लिए जेल में बंद अपने पति के साथ रहने की मांग की थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह गर्भधारण करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट है या नहीं।
जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने महिला की रिट याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि वह रजोनिवृत्ति की उम्र पार कर चुकी है और इसलिए, प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से किसी भी गर्भधारण की कोई संभावना नहीं है।
अदालत के समक्ष अपनी रिट याचिका में याचिकाकर्ता-महिला ने अपने वैवाहिक अधिकारों का दावा करते हुए उचित निर्देश देने की मांग की कि उसे उसके पति के साथ रखा जाए, जो वर्तमान में पंद्रह से तीस दिनों की अवधि के लिए इंदौर जेल में बंद है, ताकि वह सन्तानोत्पत्ति का लाभ उठा सके।
अपनी याचिका के समर्थन में, उन्होंने नंद लाल थ्रू हिज वाइफ रेखा वर्सस स्टेट ऑफ राजस्थान 2022 लाइव लॉ (राजस्थान) 122 मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने संतान प्राप्ति के लिए आजीवन कारावास की सजा प्राप्त कैदी को 15 दिन की पैरोल दी थी।
दूसरी ओर, राज्य सरकार के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता-महिला ने रजोनिवृत्ति की आयु पार कर ली है और इसलिए, उसके गर्भधारण करने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता के पति की अस्थायी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
इसे ध्यान में रखते हुए, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता गर्भधारण करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम के हाथों में एक मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यकता है, अदालत ने उसे डीन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर के सामने 7 नवंबर, 2023 को पेश होने का निर्देश दिया।
बदले में, उक्त कॉलेज के डीन को पांच डॉक्टरों की एक टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें तीन स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक मनोचिकित्सक और दूसरा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, जो याचिकाकर्ता महिला की जांच करेगी और यह पता लगाएगी कि क्या वह गर्भधारण कर सकती है और अपनी रिपोर्ट पन्द्रह दिन के भीतर देगी।
इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 नवंबर, 2023 को तय कर दी।