घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उस महिला को व्यथित और भरण पोषण की हकदार माना जाएगा, जिसका विवाह समलैंगिक पुरुष से हुआ : मुंबई कोर्ट
Shahadat
29 Dec 2022 12:44 PM IST
मुंबई के एक ट्रायल कोर्ट ने यह देखते हुए कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत 'पीड़ित व्यक्ति' शब्द में केवल ऐसी महिला शामिल नहीं होगी, जो शारीरिक शोषण का शिकार होती है, बल्कि इसमें ऐसी महिला भी होगी, जो यौन, मौखिक और भावनात्मक शोषण सहती है। इसके साथ ही कोर्ट ने 'समलैंगिक' पुरुष को स्त्री को भरण-पोषण भत्ता का भुगतान करने के निर्देश के आदेश को बरकरार रखा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. ए.ए. जोगलेकर ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ पति की अपील खारिज कर दिया, जिसमें पत्नी को भरष-पोषण के लिए 15,000 रुपये देने का आदेश दिया गया था।
अदालत ने कहा,
"घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 3 के कार्यकाल को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि कॉर्पोरेट्स में घरेलू हिंसा शब्द व्यापक दायरे के लिए है और यह केवल शारीरिक चोटों या दुर्व्यवहार के लिए ही सीमित नहीं है, बल्कि यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार से संबंधित तक भी बढ़ाया जा सकता है।"
अदालत ने निचली अदालत की इस टिप्पणी को बरकरार रखा कि अधिनियम की धारा के उल्लंघन में प्रतिवादी (पति) का कोई भी कार्य या आचरण स्वाभाविक रूप से घरेलू हिंसा के दायरे में आएगा।
दंपति की शादी दिसंबर, 2012 में हुई थी। महिला का मामला यह है कि पति ने छह महीने से अधिक समय तक सुहागरात नहीं मनाई और उसने उसे अन्य पुरुषों के साथ सेक्स करते हुए पाया। वह काम से देर से घर लौटता है और उसने फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है। इस अकाउंट से वह "[उसकी] अन्य पुरुषों के साथ समझौता करने की स्थिति को दर्शाता है।" उनकी शादी को खत्म करने के उनके प्रयास व्यर्थ गए।
दूसरी ओर उस व्यक्ति ने दावा किया कि उसकी पत्नी के पास न तो उसके कथित कार्यों का सबूत है और न ही उसने उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार किया है। वास्तव में, उसने जांच के बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध रखने से इनकार कर दिया था। पत्नी हमेशा उस पर शक करती है।
गौरतलब है कि उसने तर्क दिया कि घरेलू हिंसा के उसके आरोप अस्पष्ट है, क्योंकि उसने यह साबित करने के लिए दायर किया कि कथित घरेलू हिंसा किसने की।
उसने अपने वकील के माध्यम से तर्क दिया,
"ट्रायल कोर्ट का आदेश पीड़ित व्यक्ति की अवधारणा के उल्लंघन में है, विशेष रूप से तब जब आवेदक यह बताने में विफल रहा कि उसके साथ घरेलू हिंसा किसने की।"
पत्नी के साक्ष्य के अवलोकन पर अदालत ने पाया कि उसने अपने पति की नग्न तस्वीरों और स्क्रीनशॉट तक पहुंच बनाई है।
अदालत ने कहा,
"यह स्पष्ट है कि उक्त सामग्री को प्रतिवादी नंबर एक के मोबाइल फोन से उसके द्वारा एक्सेस और पुनर्प्राप्त किया गया है, जिससे स्वाभाविक रूप से आवेदक को इस तरह का आघात लगा और उसका भावनात्मक शोषण हुआ।"
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