ट्रैफिक जाम के कारण कोर्ट में सुनवाई के लिए देरी से पहुंची महिला वकील; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी ट्रैफिक की व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया

Avanish Pathak

22 Sep 2022 10:06 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट


    इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को एक दिलचस्प घटना हुई, जब प्रयागराज में ट्रैफिक जाम के कारण अदालत की सुनवाई के लिए एक महिला वकील देर से पेश हुई, जिसके बाद अदालत ने प्रयागराज के एसपी ट्रैफिक को खुद कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।

    जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने एसपी ट्रैफिक को निर्देश दिया कि वह हाईकोर्ट के आसपास ट्रैफिक और पार्किंग की फ्री एंट्री और आउटिंग के प्रबंधन के लिए उचित योजना बनाएं।

    दरअसल, कोर्ट तैयबा नामक एक महिला के मामले की सुनवाई कर रही था, जिसने अपने पति से भरण-पोषण की मांग करते हुए दायर मामले की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए निचली अदालत को निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।

    बुधवार को उनकी वकील सहर नकवी को हाईकोर्ट के आसपास बेतरतीब ढंग से पार्क किए गए वाहनों के कारण अपनी कार हाईकोर्ट के गेट से लगभग एक किमी दूर खड़ी करनी पड़ी और उन्हें यहां तक ​​पहुंचने के लिए कोर्ट तक भागना पड़ा। उन्हें शाम 4 बजे से पहले कोर्ट पहुंचना था, ताकि अभियोजन के अभाव में उनका मामला खारिज न किया जा सके।

    जब वह अदालत पहुंची तो उन्होंने बताया कि सड़क पर कुछ पुलिस कर्मी मौजूद थे लेकिन वे वाहनों के जाम और पार्किंग का प्रबंधन करने में असमर्थ थे, जिसके कारण वह अदालत की सुनवाई के लिए देर से पहुंचीं।

    दूसरी ओर सीनियर एडवोकेट अमरेंद्र नाथ सिंह ने भी ट्रैफिक के हालात पर उनके साथ सहमति व्यक्त की और अदालत से इस संबंध में उचित निर्देश पारित करने का अनुरोध किया।

    नतीजतन, अदालत ने 23 सितंबर, 2022 को सुबह 10 बजे मामले को नए सिरे से रखने का निर्देश दिया और एसपी ट्रैफिक, प्रयागराज को हाईकोर्ट के आसपास यातायात और पार्किंग के प्रबंधन के लिए उपयुक्त योजना के साथ तय की गई अगली तारीख पर अदालत के सामने पेश होने को कहा।

    केस टाइटल - तैय्यबा बेगम बनाम यूपी राज्य और अन्य।

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