महिला आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न की शिकायतः मद्रास हाईकोर्ट ने सीबी-सीआईडी की जांच का समय 6 सप्ताह बढ़ाया

LiveLaw News Network

21 Jun 2021 2:00 PM GMT

  • God Does Not Recognize Any Community, Temple Shall Not Be A Place For Perpetuating Communal Separation Leading To Discrimination

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (अब निलंबित) द्वारा एक महिला आईपीएस अधिकारी के कथित यौन उत्पीड़न की जांच पूरी करने के लिए सीबी-सीआईडी को दिए गए समय को छह सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है।

    न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की पीठ ने यह आदेश जांच अधिकारी द्वारा दायर स्टे्टस रिपोर्ट को देखने के बाद दिया है,जिसमें अब तक की गई जांच की प्रगति के बारे में बताया गया था।

    कोर्ट ने पूर्व में कहा था कि,''इस मामले में पीड़ित अधिकारी राज्य पुलिस की एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी है। उस रैंक की एक पुलिस अधिकारी को भी डीजीपी, चेन्नई को शिकायत देने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा है। यह सोचकर अदालत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर पीड़ित एक सब-इंस्पेक्टर या पुलिस कांस्टेबल के रूप में निचले कैडर की अधिकारी होती तो क्या होता। संभवतः ऐसे अधिकारी के लिए इस मामले में शिकायत देना भी असंभव हो जाता। अगर यह वह स्थिति है जिसमें महिला अधिकारियों को रखा जाता है, तो यह सोचना मुश्किल है कि उन मामलों में क्या होगा यदि इस तरह का यौन उत्पीड़न बिना किसी पृष्ठभूमि वाली सामान्य महिला के साथ हुआ हो।''

    30 अप्रैल को कोर्ट ने सीबी-सीआईडी को छह सप्ताह के भीतर अपनी जांच पूरी करने और 18 जून तक स्टे्टस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

    शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ने अब तक 7 और गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और अब तक 113 गवाहों से पूछताछ की गई है और उनके बयान सीआरपीसी(दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 161 (3) के तहत दर्ज किए गए हैं।

    यह भी बताया गया कि गवाहों के बयानों की विश्लेषण रिपोर्ट अभी बाकी है और वह फोरेंसिक विभाग के पास लंबित है।

    वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे आईओ ने बताया कि फोरेंसिक विभाग से विश्लेषण रिपोर्ट एकत्र करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और इसे आने वाले तीन सप्ताह के भीतर एकत्र कर लिया जाएगा।

    जहां तक आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट का संबंध है, महाधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि इसे पहले ही सचिव, गृह विभाग को प्रस्तुत किया जा चुका है और उस आधार पर आगे बढ़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

    तदनुसार, बेंच ने आदेश दिया कि,

    ''यह अदालत https://www.mhc.tn.gov.in/judis/ 5/8 W.P.No.6591 of 2021 में दिनांक 30.04.2021 को दिए गए आदेश में अपेक्षित छह सप्ताह के भीतर जांच पूरी नहीं कर पाने के लिए जांच अधिकारी द्वारा दायर हलफनामे में निर्दिष्ट कारणों से संतुष्ट है। जांच लगभग पूरी हो चुकी है और संबंधित क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दायर करने से पहले जांच अधिकारी द्वारा एकत्र की जाने वाली कुछ रिपोर्टें शेष हैं।

    जांच अधिकारी द्वारा दायर की गई स्टे्टस रिपोर्ट, महाधिवक्ता और राज्य लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए इच्छुक है। तदनुसार, जांच अधिकारी को आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर जांच पूरी करने और संबंधित क्षेत्राधिकार न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।''

    मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।

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