'समाज को गलत संदेश देगा': केरल कोर्ट ने सोशल मीडिया के जरिए एसटी महिला का अपमान करने वाले यूट्यूबर को जमानत देने से किया इनकार

Avanish Pathak

18 Aug 2022 12:30 PM GMT

  • समाज को गलत संदेश देगा: केरल कोर्ट ने सोशल मीडिया के जरिए एसटी महिला का अपमान करने वाले यूट्यूबर को जमानत देने से किया इनकार

    केरल के एक सत्र न्यायालय ने हाल ही में एक यूट्यूबर को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने सोशल मीडिया पर प्रकाशित एक साक्षात्कार के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की एक महिला का अपमान किया था। कोर्ट ने इस आधार पर जमानते देने से इनकार किया उसने महिला को अपमानित करने के लिए जानबूझकर वीडियो प्रसारित किया था।

    एर्नाकुलम के सत्र न्यायाधीश हनी एम वर्गीज ने यह कहते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी कि इस स्तर पर उन्हें जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा, खासकर जब से उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा जमानत से इनकार किए जाने के बावजूद महिला के खिलाफ अपना रुख दोहराया था।

    मामला

    हाल ही में, पत्रकार टीपी नंदकुमार के ऑनलाइन चैनल पर काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने उन पर मौखिक रूप से गाली देने और एक महिला मंत्री का मॉर्फ्ड वीडियो बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। नंदकुमार को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था और जमानत पर रिहा किया गया था।

    याचिकाकर्ता एक ऑनलाइन समाचार चैनल 'ट्रू टीवी' के प्रबंध निदेशक हैं, जिसके दर्शकों की संख्या पांच लाख से अधिक होने का दावा किया गया है।

    एक दोस्त और साथी मीडियाकर्मी की गिरफ्तारी से भड़के याचिकाकर्ता ने अपने चैनल पर महिला के पति और ससुर का इंटरव्यू टेलीकास्ट किया। याचिकाकर्ता के ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से प्रसारित साक्षात्कार को यूट्यूब पर अपलोड किया गया और फेसबुक के माध्यम से भी व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।

    जिसके बाद यूट्यूबर को इस आरोप में बुक किया गया कि साक्षात्कार ने पीड़ित को गाली देने और उपहास करने के अलावा अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अपमान, घृणा और द्वेष पैदा किया। याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 354ए(1)(iv), 509, 294(बी), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ई और 67ए और धारा 3(1)(आर), 3(1) (एस) और 3(1)(डब्ल्यू)(ii) एससी/एसटी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगा।

    इस मामले में गिरफ्तारी को लेकर याचिकाकर्ता ने पूर्व में गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। हालांकि, इस आवेदन को एकल न्यायाधीश द्वारा इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया गया कि इंटरनेट के माध्यम से पीड़ित की डिजिटल उपस्थिति 'सार्वजनिक दृष्टिकोण' के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है जैसा कि एससी / एसटी अधिनियम की धारा 3 के तहत विचार किया गया है।

    इसके बाद, याचिकाकर्ता ने मामले में नियमित जमानत की प्रार्थना करते हुए सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। लोक अभियोजक मनोज जी कृष्णन ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के समय भी उसने वास्तविक शिकायतकर्ता को अपमानित किया।

    वास्तविक शिकायतकर्ता एडवोकेट के नंदिनी के माध्यम से पेश हुई और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अपने पूर्व नियोक्ता नंदकुमार का समर्थन करने के लिए यूट्यूब में नए वीडियो पोस्ट किए, जिसने उसे अपमानित किया और उसकी गोपनीयता को भी प्रभावित किया। उसने तर्क दिया कि आक्षेपित साक्षात्कार ने उसके खिलाफ अपमान, घृणा, दुर्व्यवहार और दुर्भावना का कारण बना।

    सत्र न्यायालय ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर प्रकाश डाला जहां यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने दोहराया था कि वीडियो प्रसारण की सामग्री हाईकोर्ट द्वारा उसकी जमानत याचिका को खारिज करने के बाद भी सही है।

    इसके अलावा, यह भी अदालत के ध्यान में लाया गया है कि नंदकुमार ने याचिकाकर्ता के कृत्यों की सराहना करते हुए और उसके कृत्यों को 'सही' के रूप में स्वीकार करते हुए एक और वीडियो प्रसारित किया था। सत्र न्यायाधीश ने कहा कि यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता और नंदकुमार ने यहां वास्तविक शिकायतकर्ता को अपमानित करने के लिए हाथ मिलाया था।

    इसलिए, हालांकि वीडियो को वापस ले लिया गया था, यह माना गया था कि याचिकाकर्ता के बाद के कृत्यों से यह स्थापित होता है कि उसने जानबूझकर शिकायतकर्ता को अपमानित करने करने के लिए वीडियो प्रसारित किया।

    इस प्रकार, यह माना गया कि याचिकाकर्ता इस स्तर पर जमानत पाने का हकदार नहीं था और इस प्रकार जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

    केस शीर्षक: सूरज वी सुकुमार बनाम केरल राज्य और अन्य।

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