धारा 69 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार एक रैंडम गवाह द्वारा यह साबित नहीं किया जा सकता है कि उसने प्रमाणित गवाह को इस पर हस्ताक्षर करते हुए देखा था: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

21 Nov 2023 2:51 PM GMT

  • धारा 69 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार एक रैंडम गवाह द्वारा यह साबित नहीं किया जा सकता है कि उसने प्रमाणित गवाह को इस पर हस्ताक्षर करते हुए देखा था: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20.11.2023) को माना कि वसीयत की वास्तविकता साबित करने के लिए, एक रैंडम गवाह की जांच करना पर्याप्त नहीं है, जो दावा करता है कि उसने प्रमाणित गवाह को वसीयत में अपने हस्ताक्षर करते देखा है।

    साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 उन मामलों में दस्तावेज़ की प्रामाणिकता साबित करने से संबंधित है, जहां कोई प्रमाणित गवाह नहीं मिलता है। उक्त प्रावधान के तहत, यह साबित किया जाना चाहिए कि साक्ष्य देने वाले एक गवाह का सत्यापन कम से कम उसकी लिखावट में है, और दस्तावेज़ को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर उस व्यक्ति की लिखावट में हैं।

    उक्त प्रावधान का उल्लेख करते हुए जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा,

    “साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 के प्रयोजनों के लिए, केवल एक रैंडम गवाह की जांच करना पर्याप्त नहीं है जो दावा करता है कि उसने प्रमाणित गवाह को वसीयत में अपने हस्ताक्षर करते देखा है। वसीयत को प्रमाणित करने वाले कम से कम एक गवाह की जांच पर जोर देने का मूल उद्देश्य पूरी तरह से खो जाएगा यदि ऐसी आवश्यकता को केवल एक रैंडम गवाह की गवाही तक सीमित कर दिया गया है कि उसने प्रमाणित गवाह को वसीयत पर हस्ताक्षर करते देखा था।"

    कोर्ट ने इस तर्क को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 के लिए कम से कम एक प्रमाणित गवाह की लिखावट के वास्तविक प्रमाण और उस व्यक्ति की लिखावट में निष्पादक के हस्ताक्षर के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आशुतोष सामंत बनाम रंजन बाला दासी और अन्य 2023 लाइव लॉ (एससी) 190 और अन्य उदाहरणों में हाल के फैसले का भी संदर्भ दिया गया था।

    शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी उस मामले पर विचार करते हुए की, जहां एक 70 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर एक साल से कम उम्र के बच्चे को गोद लिया था और दो महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। गोद लेने वाले ने दावा किया कि महिला ने एक पंजीकृत वसीयत के जरिए अपनी सारी संपत्ति उसे दे दी थी।

    इस मामले में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के संदर्भ में वसीयत को साबित करने के लिए प्रमाणित करने वाले किसी भी गवाह को अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। साक्ष्य देने वाले एक गवाह की मृत्यु हो चुकी थी और मुकदमा शुरू होने के समय तक साक्ष्य देने वाले दूसरे गवाह का पता नहीं चल सका था। इसलिए, एक प्रमाणित गवाह की लिखावट और निष्पादन करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर को स्थापित करने के लिए धारा 69 का सहारा लिया गया। यहां, सब-रजिस्ट्रार ने धारा 69 के अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने असंबद्ध पाया।

    प्रधान अधीनस्थ न्यायाधीश ने अपीलकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया लेकिन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपील में उसके खिलाफ फैसला सुनाया। इसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वसीयत कानून के मुताबिक साबित नहीं हुई और इससे अपीलकर्ता के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनता।

    न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वसीयत के पंजीकरण मात्र से उस पर वैधता की मोहर नहीं लग जाती।

    न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुपालन में, वसीयतनामा को प्रमाणित करने वाले किसी भी गवाह से ट्रायल कोर्ट के समक्ष पूछताछ नहीं की गई। न्यायालय ने यह भी कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 का उपयोग उक्त परिस्थितियों में वसीयत की वैधता साबित करने के लिए किया जा सकता था। हालांकि, किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई जो प्रमाणित करने वाले गवाहों में से किसी के हस्ताक्षर से परिचित था और जो ट्रायल कोर्ट के समक्ष इसकी पुष्टि कर सकता था या स्वीकृत हस्ताक्षर पेश कर सकता था।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि विवादित वसीयत के लेखक के साक्ष्य निष्पादक की पहचान पर भी संदेह पैदा करते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुंशी ने विशेष रूप से कहा था कि एक महिला कुछ दूरी पर बैठी थी लेकिन वह यह नहीं बता सका कि वह वेंकुबायम्मा थी या नहीं और वह यह भी नहीं बता सका कि वेंकुबायम्मा ने दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए थे या नहीं।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि वसीयत से जुड़ी संदिग्ध परिस्थितियां इसे अत्यधिक अविश्वसनीय बनाती हैं।

    कोर्ट ने कहा कि वेंकुबयम्मा के पोते कालीप्रसाद को विषम और सामान्य व्यवहार के विपरीत पूरी तरह से बेदखल किया जा रहा है। शीर्ष अदालत का मानना था कि अपने ही पोते को बेदखल करना एक संदेहास्पद मामला है।

    केस टाइटल: मोतुरु नलिनी कंठ बनाम गेनेदी कालीप्रसाद, सिविल अपील संख्या 2435, 2010

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 998

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