पति की अलग रहने की मांग पर पत्नी के विरोध को क्रूरता नहीं कहा जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

22 Sep 2022 4:35 AM GMT

  • पति की अलग रहने की मांग पर पत्नी के विरोध को क्रूरता नहीं कहा जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि यदि कोई पति अपनी पत्नी को बिना पर्याप्त कारण के किसी अन्य स्थान पर रहने के लिए कहता है और वह इसका विरोध करती है, तो इसे उसकी ओर से क्रूरता नहीं कहा जा सकता।

    जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल ने परिवार न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक व्यक्ति द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए अपनी याचिका की अनुमति नहीं देने के फैसले के खिलाफ अपने फैसले में यह टिप्पणी की।

    अदालत ने कहा,

    "सबूतों के विश्लेषण से पता चलता है कि पति ने पत्नी को अपनी मां के घर रहने के लिए जोर दिया, भले ही वह शहर में नियुक्त हो। यह स्पष्ट है कि अगर पत्नी पति के साथ रहने के लिए आग्रह करती है और बिना किसी बाहरी कारण या आधिकारिक कारण के अगर पति उसे साथ रखने से इनकार करता है तो इसे पत्नी द्वारा पति के प्रति इस तरह की जिद के लिए क्रूरता नहीं कहा जा सकता। "

    पीठ ने आगे कहा कि वैवाहिक संबंधों में परस्पर सम्मान और एक-दूसरे के प्रति सम्मान जरूरी है।

    अदालत ने कहा,

    "उसके अभाव में किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी बलपूर्वक शर्त लगाने से वैवाहिक व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, इसलिए यदि पति यह अपेक्षा करता है कि पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के किसी अन्य स्थान पर रहेगी तो यह नहीं कहा जा सकता है कि पत्नी द्वारा प्रतिरोध के कारण अलग रहने के लिए-यह पत्नी की पति के प्रति क्रूरता है।"

    दोनों ने अप्रैल 2004 में शादी की थी।

    अदालत में पति के मामले के अनुसार, चूंकि वह 'नक्सली प्रभावित क्षेत्र' में तैनात है, इसलिए उसे पोस्टिंग के स्टेशन पर रहना पड़ा, जहां परिवार को अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं थी। याचिका के अनुसार, इससे पत्नी "क्रोधित" हुई और पारिवारिक अदालत के समक्ष एक मामला चलाया।

    अदालत के समक्ष पति ने आरोप लगाया, उसकी पत्नी ने परिवार के सदस्यों के साथ अनुचित व्यवहार करना शुरू कर दिया और दुर्व्यवहार इस हद तक पहुंच गया कि यह वृद्ध मां के साथ क्रूरता में बदल गया। पति ने यह भी प्रस्तुत किया कि दहेज से संबंधित झूठे आरोप उनके खिलाफ लगाए गए और उन पर 498-ए आईपीसी के तहत एक मामला दर्ज हुआ।

    पत्नी ने जवाब में कहा कि हालांकि उसका पति एक नक्सली इलाके में रहा, लेकिन वह केवल "कुछ समय के लिए" था, लेकिन जब वह रायपुर में अलग-अलग जगहों पर तैनात है तो वह उसके साथ नहीं थी और गांव में अकेली रह गई। उसने यह भी कहा कि उसका पति बिना किसी कारण के दूर रहता है।

    अदालत ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि पति की अपील में कोई दम नहीं है।

    केस टाइटल : सुखदेव साहू बनाम श्रीमती। गौरी साहू

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