पति की दुर्घटना में मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने वाली पत्नी को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत दिए जाने वाले मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

Avanish Pathak

15 Jun 2022 10:39 AM IST

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    राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक की पत्नी का पुनर्विवाह उसे कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत पति की मृत्यु की एवज में मुआवजे का दावा करने से वंचित नहीं करता है। अदालत ने कहा कि निचली अदालत द्वारा दी गई मुआवजे की राशि मृतक की कम उम्र और दावेदारों की संख्या को देखते हुए अनुचित नहीं कहा जा सकता।

    जस्टिस अरुण भंसाली ने बीमा कंपनी की पहली अपील को खारिज करते हुए कहा,

    "जहां तक मृतक की पत्नी के पुनर्विवाह पर विवाद का संबंध है, वह उसे पति की मृत्यु के कारण मुआवजे का दावा करने से वंचित नहीं करता है। मृतक की कम उम्र और दावेदारों की संख्या को देखते हुए विद्वान निचली अदालत द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि को अनुचित नहीं कहा जा सकता। इस अपील में कोई दम नहीं है।"

    1923 के अधिनियम के तहत दावा दायर नहीं करने के संबंध में अपीलकर्ताओं की दलील पर विचार करते हुए, अदालत ने स्पष्ट किया कि हालांकि दावेदारों के पास 1923 के अधिनियम के तहत भी उपाय थे और घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के प्रावधानों के तहत मुआवजे के लिए मुकदमा दायर करने पर कोई रोक नहीं है। अदालत ने कहा कि घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के प्रावधान नियोक्ता सहित सभी गलत काम करने वालों के खिलाफ लागू होते हैं।

    अदालत ने पाया कि घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के प्रावधानों का दायरा 1923 के अधिनियम के दायरे से अधिक व्यापक है। अदालत ने कहा कि दीवानी अदालतें किसी भी नागरिक विवाद पर विचार करने के लिए सक्षम हैं, जब तक कि इसे किसी कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।

    अदालत ने कहा कि किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के खिलाफ घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने के पर कानून के किसी भी प्रावधान के तहत कोई रोक नहीं है।

    अदालत ने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं है कि मृतक प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कर्मचारी था और घटना के समय बीमा कंपनी की ओर से प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में कर्मकार मुआवजा नीति लागू थी।

    इस पर भी कोई विवाद नहीं है कि मुआवजे का आकलन मृतक की 2600 रुपये मासिक आय के आधार पर किया गया था, जो 4,000/- रुपये प्रति माह से कम है।

    तथ्य

    मृतक प्रेमराम उर्फ ​​प्रेमरतन प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कर्मचारी थे। उनकी मृत्यु 18.6.2008 को रोजगार के दौरान उस समय हुई, जब वे खाई में पाइप लाइन से मिट्टी निकालने का काम कर रहे थे।

    मसाला मिलाने वाली मशीन उनके ऊपर गिर गई, जिससे वह गिर पड़े। उनकी मृत्यु के समय, उनकी आयु 25 वर्ष थी और अपने काम के एवज में प्रतिदिन 250/- रुपये कमाते थे। उस समय प्रतिवादी संख्या एक और दो प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पर्यवेक्षक और प्रबंध निदेशक थे।

    घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी, जिस पर धारा 302 और 287 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई। प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों का कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत बीमा किया गया था। ट्रायल के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने वाद का फैसला किया। इससे क्षुब्ध होकर यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।

    बहस

    अपीलकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि बीमा कंपनी ने 4,000/- रुपये से कम वेतन पाने वाले 30 कर्मचारियों के लिए कामगार मुआवजे की श्रेणी में एक पॉलिसी जारी की थी। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि मृतक प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कर्मचारी था, मृतक के आश्रितों के पास 1923 के अधिनियम के तहत दावा याचिका दायर करने का उपाय था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बीमा कंपनी केवल 1923 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी है।

    उन्होंने कहा कि मृतक की पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है और वह मुआवजा पाने की हकदार नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि बीमा कंपनी को देर से प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया था।

    उन्होंने तर्क दिया कि मृतक की आय 4,000 रुपये प्रति माह से अधिक थी, जबकि बीमा 4,000 रुपये प्रति माह से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों के संबंध में था। उन्होंने कहा कि घटना के समय, नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को कोई सुरक्षा उपाय प्रदान नहीं किए गए थे। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि नीति की शर्तों का भी उल्लंघन किया गया है।

    अपीलार्थी की ओर से एडवोकेट धनपत चौधरी उपस्थित हुए।

    केस टाइटल: बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम वी शारदा

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (राज) 190

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