आरोपी की पत्नी को प्रतिबंधित सामग्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसके पास से कुछ बरामद भी नहीं हुआ : गुजरात हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में दोषमुक्ति बरकरार रखी

LiveLaw News Network

27 March 2022 10:18 AM GMT

  • आरोपी की पत्नी को प्रतिबंधित सामग्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसके पास से कुछ बरामद भी नहीं हुआ : गुजरात हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में दोषमुक्ति बरकरार रखी

    गुजरात हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत एक आरोपी को बरी करने की पुष्टि की। कोर्ट ने यह पुष्टि इस आधार पर कि वह केवल अपने पति के साथ थी और उसे बैग में प्रतिबंधित पदार्थ ले जाने की कोई जानकारी नहीं थी।

    जस्टिस एसएच वोरा की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि कानून के तहत समझी गई समझ के अनुसार उनके पास एक उचित संदेह भी नहीं है।

    एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 (सी), 20 (बी) और 29 के तहत अपराधों के लिए आरोपी नंबर दो (आरोपी नंबर एक की पत्नी) को बरी करने वाले विशेष न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एक राज्य-अपील में यह घटनाक्रम सामने आया।

    अभियुक्त नंबर तीन के बैग से 7.79 किलोग्राम वजनी मादक पदार्थ बरामद किया गया। इसके बाद मुकदमे में अभियुक्त नंबर तीन और अभियुक्त नंबर एक को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी पाया गया, जबकि अभियुक्त नंबर दो को संदेह का लाभ दिया गया।

    शिकायतकर्ता के अनुसार, अभियुक्त नंबर दो को बरी करना कानून की दृष्टि से खराब है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 की अनदेखी की गई। आगे यह भी कहा गया कि आरोपी नंबर दो आरोपी नंबर एक की पत्नी है और उसके साथ यात्रा करती है। दूसरे आरोपी के साथ रहती है और इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 के तहत दोषी होने का अनुमान लगाया गया।

    हालांकि, यह देखते हुए कि आरोपी नंबर एक और दो के पास बैग नहीं था और कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया, बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि पत्नी केवल एक साथी थी और अपराध में सहयोगी नहीं थी।

    बेंच ने यह नोट किया,

    "इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस क्षण व्यक्ति को इस तथ्य की जानकारी या आशय हुआ, वह अपराधी होगा। इस मामले में आरोपी नंबर तीन इंतेखाब एक बैग के साथ पकड़ा गया, जिसकी चाबी भी थी। जैसा कि पीडब्ल्यू दो द्वारा बयान किया गया था। उसने चाबी नहीं दी और इसलिए अधिकारी ने ताला तोड़ दिया और इस प्रकार प्रतिवादी नंबर दो उसके पति के साथी होने के नाते और सूचना की प्राप्ति से उसके पति के साथी के रूप में उसकी उपस्थिति को छोड़कर, उसके सचेत कब्जे में कुछ नहीं है। घटना से पहले और बाद में आरोपी नंबर तीन इंतेखाब और प्रतिवादी नंबर दो के बीच कोई कॉल डिटेल रिकॉर्ड में नहीं रखी गई।"

    कोर्ट ने आगे टिप्पणी की:

    "अंत में प्रतिवादी नंबर दो के इकबालिया बयान के आधार पर प्रस्तुतियां दी ताकि उसे अपराध में आरोपी बनाया जा सके, जिसे तमिलनाडु राज्य के तोफ़ान सिंह बनाम राज्य (2014 1 अपराध (एससी) 42) के मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इकबालिया बयान दर्ज किया गया कि जब प्रतिवादी नंबर दो हिरासत में है और इसलिए यह सबूत का कमजोर टुकड़ा है और किसी भी पुष्ट सबूत के अभाव में इस तरह के बयान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता।"

    रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य (1996) 9 एससीसी 225 पर भरोसा करते हुए बेंच ने कहा कि यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक प्रमुख सिद्धांत है कि बरी करने की अपील में यदि अन्य दृष्टिकोण संभव है तो भी अपीलीय न्यायालय इसे प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। दोषमुक्ति को दोषमुक्ति में उलटकर तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक कि निचली अदालत के निष्कर्ष विकृत न हों, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के विपरीत स्पष्ट रूप से गलत या स्पष्ट रूप से अस्थिर न हो।

    तदनुसार, सीआरपीसी की धारा 378 के तहत मिसालों और अपील के दायरे को ध्यान में रखते हुए बेंच ने बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और अपील खारिज कर दी।

    केस नंबर: आर/सीआर.एमए/1478/2022

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