व्यभिचार में रहने वाली पत्नी स्थायी गुजारा भत्ता का दावा करने की हकदार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Shahadat

3 Nov 2022 5:33 AM GMT

  • व्यभिचार में रहने वाली पत्नी स्थायी गुजारा भत्ता का दावा करने की हकदार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि व्यभिचार में रहने वाली पत्नी तलाक की डिक्री पारित होने के बाद अपने पति से स्थायी गुजारा भत्ता का दावा करने की हकदार नहीं होगी।

    मामले में अपीलकर्ता-पत्नी ने फैमिली कोर्ट, अंबाला के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की, जिसके फैसले से फैमिली कोर्ट ने प्रतिवादी-पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i) और 13(1)(बी) के तहत दायर तलाक की याचिका को स्वीकार कर लिया।

    याचिका की ओर ले जाने वाले तथ्य यह है कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी क्रमशः हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और पति थे। प्रतिवादी-पति ने फैमिली कोर्ट, अंबाला के समक्ष तलाक के लिए याचिका दायर की, इस आधार पर कि उनकी पत्नी का व्यवहार उनकी शादी की शुरुआत से ही बेहद कठोर और आक्रामक था और उनकी पत्नी उन्हें और उनके साथ दुर्व्यवहार, अपमान और अपमानित करती थी। प्रतिवादी की आर्थिक स्थिति को लेकर लगातार ताना मारते हुए उसे 'नामर्द' भी कहते थे- इन सभी घटनाओं ने उसे मानसिक रूप से बीमार बना दिया।

    इसके अलावा, प्रतिवादी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसकी पत्नी ने अन्य व्यक्ति (दूसरे प्रतिवादी) के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए, जिसके कारण परिस्थितियों ने उसे 2006 में अपना घर छोड़ने के लिए प्रेरित किया। यह भी रिकॉर्ड में है कि उसकी पत्नी और दूसरा प्रतिवादी अपने मोबाइल फोन पर एक दूसरे से बात करते हैं और दूसरा प्रतिवादी अपनी पत्नी से मिलने जाता है, जब पति दूर रहता है, जिसे पति ने विभिन्न गवाहों के माध्यम से साबित कर दिया। तदनुसार, प्रतिवादी पति ने 'क्रूरता' और 'व्यभिचार' के आधार पर तलाक के लिए अर्जी दी।

    ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी-पति द्वारा किए गए अनुमानों के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i) और 13(1)(i-b) के तहत तलाक की डिक्री मंजूर की, जिसमें क्रूरता और व्यभिचार दोनों की पुष्टि की गई। जैसा कि पति ने आरोप लगाया। उस डिक्री की पृष्ठभूमि में अपीलकर्ता-पत्नी ने हाईकोर्ट के समक्ष स्थायी गुजारा भत्ता का दावा किया।

    जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस निधि गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ता-पत्नी प्रतिवादी-पति से स्थायी गुजारा भत्ता का दावा करने की हकदार नहीं हैं।

    कोर्ट ने अपने निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए विभिन्न फैसलों का हवाला दिया। इसने वर्तमान मामले के तथ्यों को अनिल कुमार शर्मा बनाम आशा शर्मा, 2014 (36) आर.सी.आर. (सिविल) 812 और प्रदीप कुमार शर्मा बनाम दीपिका शर्मा, सीआरएल 2021 के रेव. पी. नंबर 417, यह देखते हुए कि उन मामलों में तलाक के बाद स्थायी गुजारा भत्ता का दावा क्रूरता के कारण किया गया, न कि व्यभिचार के कारण है, इसलिए पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार है।

    इसके अलावा, न्यायालय ने वलसराजन बनाम सरस्वती, 2003(3) आर.सी.आर. (आपराधिक) 665 एक अन्य निर्णय अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा वर्तमान तथ्यों पर निर्भर करते हुए यह देखते हुए कि वलसराजन में पत्नी तलाक के बाद किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही थी, यही कारण है कि वह वर्तमान के विरोध में भरण-पोषण की हकदार है। मामला, जहां ट्रायल कोर्ट ने तलाक के लिए डिक्री पारित करने से पहले पत्नी व्यभिचार कर रही थी।

    इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि चूंकि पत्नी न केवल 'क्रूरता', बल्कि 'व्यभिचार' के लिए भी उत्तरदायी है, इसलिए अदालत ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता स्थायी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है।

    केस टाइटल: एबीसी बनाम एक्सवाईजेड और अन्य।

    साइटेशन: एफएओ-एम-132/2009 (ओ एंड एम)

    कोरम: जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस निधि गुप्ता

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story