स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के तहत विधवा या तलाकशुदा बेटी 'आश्रित पात्र': दिल्ली हाईकोर्ट

Avanish Pathak

21 Jan 2023 6:13 AM GMT

  • स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के तहत विधवा या तलाकशुदा बेटी आश्रित पात्र: दिल्ली हाईकोर्ट

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि एक विधवा या तलाकशुदा बेटी 1980 की स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के तहत लाभ की हकदार है। कोर्ट ने माना कि यह योजना उन्हें लाभ से वंचित करने पर विचार नहीं करती।

    जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि 1980 की योजना और इसके तहत बनाए गए 2014 के दिशा-निर्देशों को "सरसरी तौर पर" पढ़ने से पता चलता है कि एक अविवाहित बेटी योग्य आश्रितों की श्रेणी में आती है, इसलिए स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद पेंशन की हकदार है।

    कोर्ट ने कहा,

    "अविवाहित शब्द का आशय उस व्यक्ति से है, जो विवाहित नहीं है। इसमें एक ऐसी महिला भी शामिल है, जो अविवाहित है, यानी जो शादीशुदा थी लेकिन तलाकशुदा है और ऐसी महिला भी शामिल है जो विधवा है।”

    पीठ ने कहा कि 2014 के दिशानिर्देशों के पैरा 6.2.1 से पता चलता है कि स्वतंत्रता सेनानी की बेटी पुनर्विवाह करने के बाद पात्र आश्रित की श्रेणी से बाहर हो जाती है।

    पैरा 6.2.1 में कहा गया है कि पेंशनभोगी की आश्रित पेंशन विधवा या पुत्री, जो अविवाहित है, को हस्तांतरित की जाती है। इसमें यह भी कहा गया है कि जहां मृत पेंशनभोगी की पत्नी या पुत्री का पुनर्विवाह हो जाता है, तो पेंशन बंद कर दी जाती है।

    योजना का पैरा 3 "पात्र आश्रितों" को परिभाषित करता है, जिसमें पति या पत्नी या अविवाहित और बेरोजगार बेटियां या माता या पिता शामिल हैं।

    पीठ ने पाया कि योग्य आश्रितों की श्रेणी से एक विधवा को, जब वह पुनर्विवाह कर लेती है, बाहर करना 1980 की योजना के पैरा 3 के अनुरूप नहीं है, जिसमें इस प्रकार की कोई चेतावनी नहीं दी गई है।

    कोर्ट ने कहा,

    "इसलिए, हमारा विचार है कि 1980 की योजना में विधवा बेटियों को बाहर करने पर विचार नहीं किया गया है, जैसा कि केंद्र सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है। 2014 के दिशानिर्देशों को 1980 की योजना को स्पष्ट करने के लिए तैयार किया गया था न कि इसमें संशोधन करने के लिए।”

    पीठ ने यह भी कहा कि विशिष्ट संभावना है कि अगर चुनौती दी जाए तो 2014 के दिशानिर्देशों को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी माना जाएगा। वे केवल मृत स्वतंत्रता सेनानी की विधवा को आश्रित व्यक्ति की श्रेणी से बाहर करते हैं, वह भी जब वह पुनर्विवाह करती है, लेकिन बहिष्करण को विधुर तक विस्तारित नहीं करता है।

    अदालत ने कहा कि यह "अस्पष्ट प्रावधान" 2014 के दिशानिर्देशों के पैरा 6.2.2 में शामिल ‌किया गया है। प्रावधान में कहा गया है कि जहां एक मृत महिला स्वतंत्रता सेनानी के पति का पुनर्विवाह होता है, ऐसे मामले में पारिवारिक पेंशन जारी रहती है। इसमें कहा गया है कि पुनर्विवाह खंड उस पति के मामले में लागू नहीं होता है, जो अपनी मृत पत्नी के कारण आश्रित पेंशन प्राप्त कर रहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी थी।

    एकल न्यायाधीश द्वारा 10 अगस्त, 2021 को पारित आदेश के खिलाफ अपील में केंद्र सरकार द्वारा दायर एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की।

    एकल न्यायाधीश ने 1980 की योजना के तहत पेंशन प्रदान करने के लिए इंदिरा कुमारी के अनुरोध को खारिज करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी 12 फरवरी, 2020 के पत्राचार को रद्द कर दिया था। सरकार को यह भी निर्देशित किया गया था कि वह पेंशन देने पर विचार करे, बशर्ते कि योजना में निहित अन्य शर्तें पूरी हों।

    2 अक्टूबर, 2021 को कुमारी का निधन हो गया। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर, 2021 को अपील की। सुनवाई के पहले दिन, सरकार की ओर से एक स्टैंड लिया गया कि योजना का लाभ कुमारी को दिया जाएगा।

    हालांकि, सरकार ने पिछले साल 11 जनवरी को पुनर्विचार याचिका दायर की थी। कुमारी की बेटी ने कानूनी प्रतिनिधि होने के नाते एक आवेदन भी दायर किया था।

    केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए खंडपीठ ने आदेश दिया कि कुमारी की बेटी को उसके द्वारा किए गए आवेदन की तारीख से उसकी मृत्यु की तारीख तक पेंशन मिलेगी, जो 2 अक्टूबर, 2021 को हुई थी।

    अदालत ने निर्देश दिया, "यूओआई यह सुनिश्चित करेगा कि मृतक प्रतिवादी सुश्री इंदिरा कुमारी के कानूनी प्रतिनिधि को मौद्रिक लाभ दिया जाए, अगर अन्यथा 1980 की योजना के तहत कोई बाधा नहीं है।"

    अदालत ने खजनी देवी 'देवी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (2016) में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के आदेश का हवाला दिया, जिसमें यह फैसला सुनाया गया था कि शब्द "अविवाहित बेटी" में एक तलाकशुदा बेटी शामिल है।

    यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने गुण-दोष के आधार पर खजनी देवी के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर एसएलपी को खारिज कर दिया।

    “हमें विधवा / तलाकशुदा बेटी को 1980 की योजना का लाभ नहीं देने का कोई कारण नहीं दिखता है। हम सम्मान के साथ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा श्रीमती कमलेश के मामले में प्रतिपादित दृष्टिकोण से सहमत हैं, साथ ही सोनाली हटुआ गिरी के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं।”

    अदालत ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ के 2019 के फैसले के खिलाफ तुलसी देवी बनाम यू‌नियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।

    कोर्ट ने कहा,

    “इस प्रकार, इस समय, हमारे पास एकमात्र स्पष्ट दृष्टिकोण खजनी देवी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का है। इस निर्णय का अनुपात इस न्यायालय सहित सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। इस प्रकार, पूर्वगामी कारणों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खजनी देवी के मामले में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।”

    केस टाइटल: यूनियन ऑफ इं‌डिया बनाम कोल्ली उदय कुमारी

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



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