ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए COVID-19 राहत योजना का व्यापक रूप से प्रचार करें: मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

LiveLaw News Network

23 Dec 2021 11:00 AM IST

  • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए COVID-19 राहत योजना का व्यापक रूप से प्रचार करें: मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा
    Manipur High Court

    मणिपुर हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आम जनता को भी यह पता चले कि मुख्यमंत्री की COVID-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना का लाभ उन परिवारों को भी उपलब्ध है, जिनमें प्रमुख कमाने वाला व्यक्ति एक ट्रांसजेंडर है।

    मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार और न्यायमूर्ति एमवी मुरलीधरन की पीठ ऑल मणिपुर नुपी मानबी एसोसिएशन (एएमएनएमए) के सचिव थंगजाम सांता सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था है।

    यह योजना राज्य के समाज कल्याण विभाग के तहत चलती है। इसे अगस्त, 2021 में मणिपुर के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया था।

    इस योजना के लाभार्थियों वित्तीय सहायता के साथ-साथ अन्य लाभों की मांग कर सकते हैं। इनमें स्ट्रीट वेंडर, किसान, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, निर्माण स्थल के कर्मचारी, सार्वजनिक परिवहन चालक, स्कूल वैन चालक, दुकान सहायक, कारीगर, बुनकर आदि व्यवसाय करने वाले कलाकार भी शामिल हैं।

    कोर्ट ने सितंबर, 2021 में आदेश दिया था कि इस योजना को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तक बढ़ाया जाए और इसका व्यापक प्रचार किया जाए।

    न्यायालय को पिछले हफ्ते सूचित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा इस तथ्य को प्रचारित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। राज्य ने लोगों ने नहीं बताया कि इस योजना का लाभार्थियों में उस घर के सदस्य भी शामिल हैं जिसमें प्रमुख कमाने वाला व्यक्ति ट्रांसजेंडर है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इस योजना के लाभ को 07.08.2021 से आगे बढ़ा दिया गया ताकि पात्र लाभार्थी उचित लाभ के लिए अपने आवेदन जमा कर सकें।

    याचिकाकर्ता जयना कोठारी के वकील की इस दलील को देखते हुए कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता, मणिपुर को इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने को कहा।

    न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि यह आम जनता को ज्ञात हो कि यह योजना उन परिवारों को कवर करने के लिए विस्तारित है, जिनमें एक सदस्य या प्रमुख कमाने वाला व्यक्ति एक ट्रांसजेंडर है। ताकि वे एक निर्धारित तिथि से पहले योजना के तहत उचित लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए आगे आ सकें।

    अदालत ने निर्देश दिया,

    "हलफनामा पहले के आदेश के अनुसार, सुनवाई की अगली तारीख तक राज्य के अधिकारियों द्वारा बिना किसी चूक के वकील को एडवांस कॉपी के साथ दायर किया जाएगा।"

    इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 25 जनवरी, 2022 को पोस्ट कर दिया।

    केस का शीर्षक - थंगजाम सांता सिंह बनाम मणिपुर राज्य और अन्य

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