परमबीर सिंह ने साइबर एक्सपर्ट को 5 लाख रूपए क्यों दिए? वाज़े के सह-साजिशकर्ता कौन हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया के बाहर बम साजिश मामले की जांच पर एनआईए से पूछा

Shahadat

25 Jan 2023 7:00 AM GMT

  • परमबीर सिंह ने साइबर एक्सपर्ट को 5 लाख रूपए क्यों दिए? वाज़े के सह-साजिशकर्ता कौन हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया के बाहर बम साजिश मामले की जांच पर एनआईए से पूछा

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया बम कांड - मनसुख हिरन हत्याकांड में पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत देने से इनकार करते हुए एनआईए द्वारा अब तक की गई जांच के तरीके की आलोचना की। साथ ही कहा कि इस मामले में कई अनुत्तरित प्रश्न हैं।

    जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस आर एन लड्डा की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया पाया कि व्यवसायी मुकेश अंबानी के आवास के पास स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़ें लगाने में शामिल सह साजिशकर्ताओं के संबंध में एनआईए ने जांच नहीं की है।

    अदालत ने कहा,

    “ऐसा प्रतीत होता है कि एएनआई ने विस्तृत जांच के बाद अपीलकर्ता (प्रदीप शर्मा) को स्कॉर्पियो कार से संबंधित अपराध के लिए चार्जशीट नहीं किया, जो जिलेटिन की छड़ों से लदी हुई थी। प्रथम दृष्टया हमें लगता है कि अपीलकर्ता को सचिन वाज़े के साथ जोड़ने का यह कमजोर प्रयास केवल तब किया गया, जब हमने एएनआई से पूछताछ की कि सचिन वाज़े ने किसके साथ मिलकर स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़ें लगाने की साजिश रची थी।”

    अदालत ने आगे कहा कि तत्कालीन पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ईशान सिन्हा को पांच लाख रूपए के भुगतान के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

    अदालत ने कहा,

    "उक्त गवाह यानी साइबर विशेषज्ञ को इतना बड़ा भुगतान क्यों किया गया, सीपी के हित में क्या था, यह मामले का ग्रे एरिया है, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया।"

    सिन्हा ने एनआईए को दिए अपने बयान में कहा कि उन्होंने सिंह के इशारे पर रिपोर्ट तैयार की, जब उन्होंने सिंह को 'जैश-उल-हिंद' नामक टेलीग्राम चैनल के बारे में बताया, जो बम से डराने की जिम्मेदारी ले रहा था।

    सिन्हा ने कहा कि मूल रिपोर्ट बहुत छोटी थी और इसमें टेलीग्राम चैनल पर दिखाई देने वाली घटना की जिम्मेदारी लेने वाले पोस्टर को शामिल नहीं किया गया। हालांकि, सिंह के निर्देश पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में संशोधन किया। सिन्हा ने दावा किया कि उन्होंने सिंह के कार्यालय में रिपोर्ट तैयार की और सिंह ने उनके मना करने के बावजूद उन्हें भुगतान करने पर जोर दिया।

    सिंह इस मामले में आरोपी नहीं हैं। हालांकि, अदालत ने मार्च 2021 में सिंह के रूम में शर्मा की उपस्थिति पर सवाल उठाया, क्योंकि यह एनआईए का मामला है कि हिरेन की हत्या की योजना मुंबई पुलिस आयुक्तालय के भीतर बनाई गई थी।

    एनआईए की चार्जशीट के अनुसार, वाजे ने एंटीलिया के बाहर कार में जिलेटिन की छड़ें (विस्फोटक) लगाने के लिए 'अन्य' के साथ साजिश रची। शर्मा ने कथित तौर पर वाज़े और अन्य लोगों के साथ हिरेन को खत्म करने की साजिश रची। हालांकि चार्जशीट में शर्मा पर जिलेटिन की छड़ें लगाने का आरोप नहीं लगाया गया।

    अदालत ने कहा कि चार्जशीट कार में विस्फोटक लगाने में वाजे के सह-षड्यंत्रकारियों के बारे में कुछ नहीं कहती। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत द्वारा उनके सामने रखे जाने के बाद ही सह-साजिशकर्ताओं के सवाल का जवाब दिया।

    एएसजी ने अदालत को बताया कि वाजे ने शर्मा के साथ न केवल मनसुख हिरेन हत्याकांड में बल्कि जिलेटिन की छड़ें लगाने और इस वाहन में साजिश रची। कोर्ट ने सवाल किया कि चार्जशीट में इसका खुलासा क्यों नहीं किया गया।

    अदालत ने कहा,

    “इस परिमाण के एक मामले में प्रथम दृष्टया यह बहुत असंभव है कि सचिन वाज़े स्वयं शामिल होंगे या बिना किसी सहायता के हो सकता है, कुछ अन्य लोगों के मार्गदर्शन के… प्रथम दृष्टया हम पाते हैं कि एनआईए ने उसी के संबंध में यानी स्कॉर्पियो वाहन में जिलेटिन की छड़ें लगाने में शामिल सह-साजिशकर्ताओं के संबंध में जांच नहीं की है।”

    अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 17 फरवरी, 2021 को वाजे के निर्देश पर हिरेन ने विक्रोली में फ्लाईओवर के पास अपनी स्कॉर्पियो खड़ी की और फिर वाजे को चाबी सौंप दी। इसके बाद वाजे ने कार की नंबर प्लेट बदलवा दी और कार को अपने घर ले गया। एएसजी ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए वेज़ के कॉल रिकॉर्ड पर भरोसा किया।

    अदालत ने कहा कि कॉल रिकॉर्ड्स प्राइमा फेशी ने उस वेज़ और शर्मा को प्रकट नहीं किया है, जहां या तो मस्जिद बांदर या माजगांव में एक साथ एएसजी द्वारा विरोध किया गया। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि कॉल रिकॉर्ड के अलावा, जो सुनवाई के दौरान पहली बार बाहर आया, अभियोजन पक्ष ने यह नहीं दिखाया कि वेज़ और शर्मा 17 फरवरी, 2021 को मिले थे।

    अदालत एनआईए के आरोप और कॉल रिकॉर्ड के बीच विसंगति के बारे में एएसजी के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है। अदालत ने कहा कि एनआईए ने यह दिखाने के लिए कोई भी कॉल रिकॉर्ड नहीं बनाया कि उस दिन वाज़े और शर्मा के बीच किसी भी कॉल का आदान -प्रदान किया गया।

    अदालत ने कहा कि निया ने यह नहीं बताया कि शर्मा कथित तौर पर हिरेन द्वारा खड़ी कार के पास क्यों गई थी। अदालत ने आगे कहा कि यह एएनआई का मामला नहीं है कि शर्मा वृश्चिक के पास मौजूद था, जब वाज़े इसे इकट्ठा करने के लिए आया।

    जब अदालत ने सवाल किया कि धमकी भरे नोट किसने लिखा और उसे गाड़ी में किसने लगाया, तो एएसजी ने जवाब दिया कि यह वेज़ द्वारा किया गया। हालांकि, जब अदालत ने उनसे पूछा कि क्या इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज थे तो एएसजी ने नकारात्मक में जवाब दिया।

    केस नंबर- आपराधिक अपील नंबर 858/2022

    केस टाइटल - प्रदीप रमेश्वर शर्मा बनाम नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और अन्य।

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