'वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर पर शर्म क्यों आनी चाहिए? वह हमारे प्रधानमंत्री हैं': केरल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा
LiveLaw News Network
13 Dec 2021 3:53 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को COVID-19 महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन पर नागरिकों को जारी किए गए वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर चिपकाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया।
न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने जब मामला सुनवाई के लिए आया तो कहा:
"वह हमारे प्रधानमंत्री हैं, किसी अन्य देश के प्रधानमंत्री नहीं। वह हमारे जनादेश के माध्यम से सत्ता में आए। केवल इसलिए कि आपके राजनीतिक मतभेद हैं, आप इसे चुनौती नहीं दे सकते ... आप हमारे पीएम पर शर्म क्यों करते हैं? 100 करोड़ लोग ऐसा नहीं करते हैं। 'ऐसा लगता है कि इससे बाकी लोगों को कोई समस्या नहीं है तो आपको क्यों है? सभी की अलग-अलग राजनीतिक राय है, लेकिन वह अभी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप न्यायिक समय बर्बाद कर रहे हैं।'
याचिकाकर्ता ने कहा कि अन्य देशों द्वारा जारी किए गए वैक्सीन सर्टिफिकेट में उनके संबंधित प्रधानमंत्रियों की तस्वीर नहीं है।
इस पर कोर्ट ने जवाब दिया:
"उन्हें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व नहीं हो सकता है, लेकिन हमें अपने पर गर्व है। आपको गर्व होना चाहिए कि आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट में आपके पीएम की तस्वीर है।"
याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया,
"किसी को गर्व होना चाहिए या नहीं यह एक व्यक्तिगत पसंद है।"
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इंस्टीट्यूट के राज्य स्तरीय मास्टर कोच है, उन्होंने टिप्पणी की:
"आप एक प्रधानमंत्री के नाम पर एक संस्थान में काम करते हैं। आप विश्वविद्यालय को इसे भी हटाने के लिए क्यों नहीं कहते?"
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अजीत जॉय ने तर्क दिया कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उनका निजी मामला है और इस पर उसके कुछ अधिकार हैं। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने उनके वैक्सीनेशन के लिए भुगतान किया है, इसलिए राज्य को उन्हें जारी किए गए सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की तस्वीर डालकर क्रेडिट का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।
उन्होंने यह भी बताया कि कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सार्वजनिक धन का उपयोग करने वाले अभियानों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को पहल के शुभारंभ के लिए श्रेय नहीं दिया जा सकता है या सरकारी खर्ज पर राज्य की किसी निश्चित नीति की उपलब्धियों के लिए जश्न नहीं मनाया जा सकता है। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं।
वकील ने निम्नलिखित तर्क उठाए:
1. वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर से किसी सार्वजनिक उद्देश्य या उपयोगिता की पूर्ति नहीं होती है।
2. सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति का निजी स्थान होता है जिसमें व्यक्तिगत विवरण होता है, न कि सार्वजनिक प्रचार का स्थान।
3. सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर संदेश और तस्वीर के लिए एक कैप्टिव ऑडियंस होता है।
4. ऐसी तस्वीरों का प्रदर्शन मतदाता के दिमाग को प्रभावित कर सकता है।
उत्तरदाताओं ने याचिका की स्थिरता पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहली जगह में कोई संवैधानिक अधिकार उल्लंघन नहीं है। उन्होंने जनहित याचिका को एक 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन' होने का भी आरोप लगाया, जिसमें कोई दम नहीं है।
हालांकि, इसके हतोत्साहित होने के बावजूद, कोर्ट ने कहा कि वह खुले दिमाग से दलीलों को विस्तार से पढ़ेगा और यह तय करेगा कि इसे खारिज करने से पहले इसमें कोई योग्यता है या नहीं।
याचिकाकर्ता भारत का एक वरिष्ठ नागरिक और एक आरटीआई कार्यकर्ता है। उन्होंने एक निजी अस्पताल से व्यक्तिगत लागत से COVID-19 की डोज ली। जल्द ही उन्हें वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के रूप में अपना सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, जिस पर एक संदेश के साथ भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर थी।
उसी से व्यथित होकर उन्होंने कई मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए न्यायालय का रुख किया।
तदनुसार, याचिकाकर्ता ने घोषणा की मांग की कि याचिकाकर्ता के COVID-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि जरूरत पड़ने पर इस तरह का सर्टिफिकेट बनाने के लिए उसे बिना प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ Co-WIN प्लेटफॉर्म तक पहुंच के साथ एक COVID-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है।
मामले की पिछली सुनवाई में से एक के दौरान, कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए हतोत्साहित किया था कि इसके बड़े निहितार्थ हैं। फिर भी याचिका को स्वीकार कर लिया गया और मामले में सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया।
केस शीर्षक: पीटर मायलीपरम्पिल बनाम भारत संघ और अन्य।