पंजाब विधानसभा का लाइव ब्रॉडकास्ट कौन करता है? पक्षपातपूर्ण कवरेज का आरोप लगाने के बाद हाईकोर्ट ने विपक्षी नेता से पूछा
Shahadat
22 Nov 2023 3:19 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा से यह पता लगाने के लिए आरटीआई आवेदन दायर करने को कहा कि राज्य विधानसभा का लाइव ब्रॉडकास्ट कौन करता है। बाजवा ने विधानसभा सदस्यों के भाषणों की पक्षपातपूर्ण कवरेज का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
एक्टिंग चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस निधि गुप्ता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से मौखिक रूप से सवाल किया कि लाइव प्रसारण चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है।
खंडपीठ ने कहा,
"सीधा प्रसारण कौन चला रहा है, क्या यह प्राइवेट कंपनी है या कोई और?...क्या कोई क़ानून है जिसके तहत यह शासित है? जब कोई कानूनी अधिकार नहीं है तो हमें आपकी याचिका पर विचार क्यों करना चाहिए?"
बाजवा ने आरोप लगाया कि जब सत्ता पक्ष के सदस्य सदन में बोल रहे होते हैं तो कैमरे को फोकस किया जाता है और पूरा ऑडियो उठाया जाता है। साथ ही "आप स्पीकर पर कैमरा ज़ूम किया जाता है" जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन बोल रहा है। दूसरी ओर जब विपक्षी नेता बोलते हैं तो भाषण का पूरा हिस्सा नहीं दिखाया जाता है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि विपक्ष के विधायक और सरकार के विधायक दोनों अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, इसलिए भेदभाव उनके मतदाताओं को भेदभाव के अधीन करने के लिए आता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अभ्यावेदन स्पीकर को भेजा गया था। हालांकि चिंता का समाधान नहीं किया गया।
हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि पहले वह यह पता लगाए कि ब्रॉडकास्ट करने वाला प्राधिकारी कौन है और इसके संबंध में विवरण प्रस्तुत करें।
उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने आरटीआई दायर करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया।
केस टाइटल: केस का शीर्षक: प्रताप सिंह बाजवा बनाम पंजाब राज्य।