यूपी 'धर्मांतरण विरोधी' कानून की धारा 4 के अनुसार एफआईआर दर्ज कराने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया

Shahadat

6 Sept 2023 4:36 PM IST

  • यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून की धारा 4 के अनुसार एफआईआर दर्ज कराने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को यूपी गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 (UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act 2021) की धारा 4 के दायरे की व्याख्या की [एफआईआर दर्ज करने में सक्षम व्यक्ति]। अपनी इस व्याख्या में कोर्ट ने बताया कि अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध के संबंध में कौन एफआईआर दर्ज कर सकता है।

    जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने कहा कि उक्त प्रावधान के आदेश के अनुसार, केवल वह व्यक्ति, जिसका धर्म परिवर्तन किया गया है, उसके माता-पिता, भाई, बहन, या कोई अन्य व्यक्ति जो उससे रक्त, विवाह से संबंधित है, या गोद लेने वाला ही ऐसे धर्मांतरण के आरोप से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इनके अलावा और कोई नहीं।

    संक्षेप में न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, पीड़ित व्यक्ति या उसके करीबी रिश्तेदार (जैसा कि धारा में उल्लिखित है) केवल अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही यह गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव और/या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन और इसके प्रयास के साथ-साथ इसके उन्मूलन और साजिश पर भी प्रतिबंध लगाता है।

    अदालत ने आगे कहा कि "शब्द 'कोई भी पीड़ित व्यक्ति' बाद की श्रेणियों द्वारा योग्य है और शब्द उसके, उसके माता-पिता, भाई, बहन या विवाह और गोद लेने के रक्त संबंध शामिल हैं। इसलिए 'कोई भी पीड़ित व्यक्ति' शब्द यदि स्वयं से लिया जाए तो अत्यंत व्यापक है। उक्त शब्द का दायरा बाद की श्रेणियों द्वारा पूरी तरह से कम कर दिया गया है। इसलिए यह कहा जाना चाहिए कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति एक व्यक्ति होगा, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से अपने धोखाधड़ी वाले रूपांतरण से पीड़ित है, चाहे वह एक व्यक्ति हो या सामूहिक धर्मांतरण का समारोह हो। इसके विपरीत कोई भी व्याख्या किसी भी पीड़ित व्यक्ति शब्दों के बाद अधिनियम की धारा 4 के शेष भाग को पूरी तरह से निरर्थक बना देगी और उक्त धारा को भी पूरी तरह से निरर्थक बना देगी।

    न्यायालय ने दो ईसाई व्यक्तियों (जोस पापाचेन और शीजा) को जमानत देते हुए ये टिप्पणियां कीं। उन दोनों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के समुदायों के बीच विभिन्न प्रलोभनों द्वारा धर्म परिवर्तन (हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में) में सहायक होने का आरोप लगाया गया है।

    उन पर यूपी गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम की धारा 3 और 5 (1) और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (डीएचए) के तहत मामला दर्ज किया गया। इससे पहले इस साल मार्च में उनकी जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, अम्बेडकर नगर ने खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।

    हाईकोर्ट के समक्ष उनके वकील ने तर्क दिया कि सामूहिक धर्मांतरण के प्रयोजनों के लिए प्रलोभन और अनुचित प्रभाव के बारे में उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए। वकील ने कहा कि वे अस्पताल में मरीजों को मुफ्त इलाज कर रहे थे, जिसे सामूहिक धर्मांतरण के उद्देश्य के लिए प्रलोभन नहीं कहा जा सकता।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोपी अच्छी शिक्षा दे रहे थे, पवित्र बाइबिल की किताबें वितरित कर रहे थे, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, ग्रामीणों की सभा आयोजित कर रहे थे और "भंडारा" कर रहे थे और अन्य अच्छे काम कर रहे थे, जिन्हें प्रलोभन नहीं कहा जा सकता।

    आगे यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रतिबंध है कि कौन एफआईआर दर्ज कर सकता है। अधिनियम, 2021 की धारा 3 के तहत अपराध पूर्ण है और उदाहरण के मामले में शिकायतकर्ता सत्तारूढ़ दल का जिला मंत्री न तो पीड़ित व्यक्ति है और न ही उसके माता-पिता, भाई, बहन या कोई अन्य व्यक्ति, जो है अधिनियम, 2021 की धारा 4 के तहत प्रावधान के अनुसार रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित।

    उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए राज्य के एजीए ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करने के लिए अन्य धर्मों के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए अनुचित प्रभाव से लोगों को लुभाते है। हालांकि, उन्होंने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि मौजूदा मामले में शिकायतकर्ता एफआईआर दर्ज करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है।

    आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों और दोनों पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने पाया कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने सामूहिक धर्मांतरण के लिए उक्त ग्रामीणों पर कोई अनुचित प्रभाव या प्रलोभन का इस्तेमाल किया था।

    न्यायालय ने कहा कि इसके बजाय अपीलकर्ता बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने और ग्रामीणों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने में शामिल है। इसलिए ऐसी कोई सामग्री मौजूद नहीं है, जो जबरदस्ती धर्मांतरण की ओर इशारा करे।

    अदालत ने कहा,

    "...शिकायतकर्ता के पास वर्तमान एफआईआर दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है, जैसा कि अधिनियम, 2021 की धारा 4 के तहत प्रावधान किया गया है। अपीलकर्ताओं के लिए वकील के तर्क में भी बल दिखाई देता है कि अच्छी शिक्षाएं देना, पवित्र बाइबिल की किताबें वितरित करना, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, ग्रामीणों की सभा आयोजित करना, भंडारा करना और ग्रामीणों को विवाद न करने और शराब न पीने की हिदायत देना प्रलोभन नहीं है।''

    अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता वर्तमान मामले में अधिनियम, 2021 की धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है।

    तदनुसार, अपील की अनुमति दी गई और आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया।

    केस टाइटल- जोस पापाचेन और अन्य बनाम यूपी राज्य। के माध्यम से. प्रिं. सचिव. होम, लखनऊ. और दूसरा [आपराधिक अपील नंबर- 877/2023]

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