'क्या जानबूझकर अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई?': कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में 5 आरोपियों को बरी करते हुए पुलिस जांच की जांच के आदेश दिए

LiveLaw News Network

24 Nov 2021 7:54 AM GMT

  • क्या जानबूझकर अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई?: कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में 5 आरोपियों को बरी करते हुए पुलिस जांच की जांच के आदेश दिए

    दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में पांच लोगों को बरी करते हुए संबंधित डीसीपी को निर्देश दिया है कि जिस प्रकार से जांच अधिकारी ने "यह पता लगाने के लिए कि क्या अपराधियों को बचाने के लिए जानबूझकर प्रयास किया गया था या नहीं," की जांच की है, उसकी जांच की जाए।

    एडिशनल सेसन जज वीरेंद्र भट ने कहा,

    "आरोपपत्र के अवलोकन से यह पता नहीं चलता है कि जांच अधिकारी ने घटना के किसी अन्य गवाह का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया था या नहीं। यह स्पष्ट नहीं है कि जांच अधिकारी ने किसी अन्य गवाह का पता नहीं लगाने का फैसला किया या कोई अन्य व्यक्ति सामने नहीं आया जिसने इस घटना को देखा था।"

    आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 188, 120बी, 436, 380 और 455 के तहत राज कुमार, मनीष शर्मा, राज कुमार उर्फ ​​सिवैन्या, ईशु गुप्ता और प्रेम प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।

    अभियोजन पक्ष का मामला था कि लगभग 100 दंगाइयों की भीड़, जो छड़, पाइप, पत्थर, पेट्रोल की बोतल आदि से लैस थे और "जय श्री राम" के नारे लगा रहे थे, उन्होंने फिरोज खान (शिकायतकर्ता) के मेडिकल स्टोर का शटर तोड़ दिया था।

    शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके घर और आसपास के कुछ अन्य घरों में तोड़फोड़ करने के बाद, दंगाइयों ने लगभग 22 लाख रुपये की दवाएं और से 23 लाख रुपये की सौंदर्य प्रसाधन लूट लिए। साथ ही दुकान में पड़े 25,000 रुपये भी ले लिए। उन पर नौ लाख रुपये नकद और 4,50,000 रुपये के आभूषण ले जाने का भी आरोप है।

    आरोपी व्यक्तियों ईशु गुप्ता और प्रेम प्रकाश द्वारा इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए दिए गए बयान के अनुसार, इस मामले में अन्य को गिरफ्तार किया गया था।

    अदालत का विचार था कि जब एक गैरकानूनी सभा या बड़ी संख्या में लोग आगजनी में या दो समूहों के बीच संघर्ष में भाग लेते हैं तो किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष के कम से कम दो गवाहों से संबंधित व्यक्तियों की भूमिका और भागीदारी का समर्थन और पहचान करानी होती है।

    कोर्ट ने कहा, "मौजूदा मामले में, पूरे आरोपपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि केवल एक गवाह है यानी शिकायतकर्ता फिरोज खान, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने यहां आरोपी की पहचान हमलावरों के रूप में की थी, जो उस भीड़ का हिस्सा थे, जिसने तोड़फोड़ की, लूटपाट की और उसकी दुकान जलाई।"

    अदालत ने पाया कि खान ने उनकी उन तस्वीरों से पहचान की थी जो उन्हें पुलिस स्टेशन में दिखाई गई थीं और कोई अन्य गवाह नहीं था, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहचाना गया हो। यह भी देखा गया कि पर्याप्त और कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत होना चाहिए, जिसके आधार पर एक आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया जा सकता है...।

    अदालत ने आदेश दिया, "इसलिए, रिकॉर्ड पर कोई पर्याप्त सबूत नहीं है, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए जा सकें। तदनुसार, सभी आरोपियों को बरी किया जाता है।"

    इसके अलावा, डीसीपी को जांच करने का निर्देश देते हुए, अदालत ने उसी के संबंध में रिपोर्ट मांगी।

    केस शीर्षक: राज्य बनाम राज कुमार आदि

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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