पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा : कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेप आरोपों पर एनएचआरसी रिपोर्ट का ब्योरा देने की राज्य सरकार की मांग खारिज की

LiveLaw News Network

22 July 2021 9:07 AM GMT

  • पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा : कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेप आरोपों पर एनएचआरसी रिपोर्ट का ब्योरा देने की राज्य सरकार की मांग खारिज की

    कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की समिति द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को सुबह 11 बजे होनी है।

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार की पांच जजों की बेंच ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार को एनएचआरसी रिपोर्ट के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने का 'अंतिम अवसर' दिया जा रहा है। कोई और समय विस्तार नहीं दिया जाएगा।

    13 जुलाई को, एनएचआरसी ने 2021 के विधानसभा चुनावों के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों की जांच करते हुए उच्च न्यायालय को 50 पृष्ठ की रिपोर्ट सौंपी थी। एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में चुनाव के बाद की हिंसा को 'सत्तारूढ़ दल के समर्थकों द्वारा मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक हिंसा' करार दिया था।

    गुरुवार को सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को अवगत कराया था कि एनएचआरसी रिपोर्ट के अनुलग्नक I, खंड 8 को राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार, उसने अनुलग्नक I के प्रकटीकरण की अनुमति देने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगी ताकि वह उत्तर दाखिल कर सके।

    इसके जवाब में, एनएचआरसी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सुबीर सान्याल ने अदालत को सूचित किया कि संबंधित अनुलग्नक में बलात्कार पीड़ितों के नाम और बलात्कार के आरोपों से संबंधित एनएचआरसी द्वारा की गई मौके की जांच का विवरण है। परिणामस्वरूप, बलात्कार पीड़ितों के हितों की रक्षा के लिए अनुलग्नक प्रस्तुत नहीं किया गया था।

    एडवोकेट सान्याल ने आगे टिप्पणी की,

    'हमें इस पर विचार करना होगा कि राज्य पुलिस अधिकारी पीड़ितों को धमकी दे रहे हैं। यदि अनुलग्नक I को सार्वजनिक किया जाता है तो यह उनकी सुरक्षा को ख़तरे में डाल देगा।"

    जवाब में, राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया कि पीड़ितों की पहचान की रक्षा के लिए उनके नामों के साथ अनुलग्नक I को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

    उठाई गई चिंता को ध्यान में रखते हुए, बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी से पूछताछ की थी कि उपरोक्त हलफनामे की आवश्यकता क्यों है जब उनके पास पीड़ितों की सभी शिकायतों के विवरण वाले उनके संपर्क विवरण सहित मास्टर डेटाबेस तक पहुंच है। नतीजतन, बेंच ने कहा कि वह तब तक अनुलग्नक I के प्रकटीकरण की अनुमति नहीं देगी, जब तक कि बेंच द्वारा इसकी सामग्री के बारे में कोई निर्धारण नहीं किया जाता है।

    कोर्ट रूम एक्सचेंज:

    एक स्वतंत्र जांच एजेंसी/एसआईटी का गठन:

    गुरुवार को सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने दलील दी कि स्वतंत्र जांच एजेंसी का गठन समय की मांग है।

    तदनुसार, उन्होंने टिप्पणी की,

    "आज जिस राज्य की निष्क्रियता ने पूरे मुकदमे को गति दी है, वह अब अपने स्तर पर जांच करना चाहता है। एक स्वतंत्र एजेंसी की मांग की गई है। कई मामलों में राज्य की मिलीभगत रही है"

    वरिष्ठ अधिवक्ता जेठमलानी ने यह भी बताया कि एनएचआरसी की रिपोर्ट के सारांश से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि पीड़ितों को धमकाने में राज्य के पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत रही है। नतीजतन, पुलिस पर बलात्कार पीड़ितों की पहचान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है जैसा कि रिपोर्ट के अनुलग्नक I में बताया गया है।

    दलीलों को संबोधित करते हुए, बेंच ने कहा,

    "आज राज्य एक ऐसी भूमिका की मांग कर रहा है जो उससे संबंधित नहीं है। कार्यवाही प्रतिकूल हो गई है क्योंकि राज्य ठीक से जांच करने में विफल रहा है।"

    इसके अलावा, एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता जे साई दीपक ने भी अदालत से आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र एसआईटी (विशेष जांच दल) गठित करने का आग्रह किया। उन्होंने आगे टिप्पणी की कि राज्य सरकार मूकदर्शक बनी हुई है और पिछले सप्ताह भी राजनीतिक दुश्मनी के कारण लोगों को लटका दिया गया और मार डाला गया।

    एनएचआरसी की रिपोर्ट पर राजनीति से प्रेरित होने का आरोप:

    वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि एनएचआरसी की रिपोर्ट पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और रिपोर्ट में विभिन्न विसंगतियां हैं, जिसके परिणामस्वरूप इसे उचित विश्वसनीयता नहीं दी जा सकती है।

    ऐसी ही एक विसंगति की ओर इशारा करते हुए, वकील ने कहा,

    "बंगाली में लिखी गई हस्तलिखित शिकायतें, एनएचआरसी रिपोर्ट द्वारा प्रदान किए गए सारांश से मेल नहीं खाती हैं।"

    इस तर्क पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, वरिष्ठ वकील जेठमलानी ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 80 के अनुसार एनएचआरसी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रथम दृष्ट्या सच माना जाना चाहिए।

    उन्होंने आगे जोड़ा,

    "अब राज्य पीड़ितों पर शपथ पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है? पीड़ितों के बयानों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती"पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने रेप आरोपों पर एनएचआरसी रिपोर्ट का ब्योरा देने की राज्य सरकार की मांग खारिज की

    Next Story