पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मृत भाजपा सदस्य की सेकेंड एटोप्सी करने का निर्देश दिया; पुलिस से एनएचआरसी की सिफारिशों पर एफआईआर दर्ज करने को कहा

LiveLaw News Network

2 July 2021 12:58 PM IST

  • पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मृत भाजपा सदस्य की सेकेंड एटोप्सी करने का निर्देश दिया; पुलिस से एनएचआरसी की सिफारिशों पर एफआईआर दर्ज करने को कहा

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को उन सभी व्यक्तियों को उचित चिकित्सा उपचार देने का आदेश दिया है, जो राज्य में कथित चुनाव बाद हुई हिंसा के दौरान घायल हुए थे।

    एसीजे राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार की पांच जजों की बेंच ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर मामले दर्ज करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कुछ क्षेत्रों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को भी नोटिस जारी किया है कि वे कारण बताएं कि हिंसा को रोकने में विफल रहने पर उनके खिलाफ अवमानना ​​क्यों न की जाए।

    NHRC की रिपोर्ट को 30 जून को रिकॉर्ड पर रखा गया था। हालांकि, NHRC के वकील सुबीर सान्याल ने बेंच को सूचित किया था कि यह केवल एक आंशिक रिपोर्ट है और अधिक समय के लिए अनुरोध किया है ताकि समिति सभी प्रभावित स्थानों का दौरा कर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके।

    रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में दायर की गई थी और अदालत ने इसकी सामग्री का खुलासा करने या राज्य के वकील के साथ इसकी एक प्रति साझा करने से इनकार कर दिया था।

    हालांकि इसने स्पष्ट किया कि 13 जुलाई को समिति की अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद राज्य को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा।

    इसके अलावा, हाईकोर्ट ने मृतक भाजपा सदस्य अविजीत सरकार की सेकेंड एटोप्सी का आदेश दिया है, जिसे कथित तौर पर चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान टीएमसी सदस्यों द्वारा कथित तौर पर मार दिया गया था।

    एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने बेंच को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अभिजीत सरकार की कथित हत्या का संज्ञान लिया है।

    हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि वह मामले में कोई निर्देश नहीं दे रही है, पर उसने शव का फिर से पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया।

    मामले की अगली सुनवाई अब 13 जुलाई को तय की गई है।

    इससे पहले, हाईकोर्ट ने एंटली निर्वाचन क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के समन्वय के लिए एनएचआरसी, एसएचआरसी और एसएलएसए द्वारा नामित सदस्यों की एक समिति का गठन किया था।

    इसने राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को उन विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों पर गौर करने का भी निर्देश दिया था, जिन्हें उनके घरों में लौटने से रोका जा रहा है और उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

    प्राधिकरण की रिपोर्ट के अवलोकन पर बेंच ने दर्ज किया कि उसमें परिलक्षित तथ्य राज्य के दावे से काफी भिन्न हैं। इन परिस्थितियों में और यह ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पेश किए जाने की मांग की गई। साथ ही इसने एनएचआरसी अध्यक्ष को शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया।

    इसके बाद, एनएचआरसी के अध्यक्ष (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने आरोपों की जांच के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया।

    समिति को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके सभी मामलों की जांच करने और वर्तमान स्थिति के बारे में अदालत को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और लोगों का यह विश्वास सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपने घरों में शांति से रह सकते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। आजीविका कमाने के लिए अपना व्यवसाय करते हैं।

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