पश्चिम बंगाल सरकार ने 'बलात्कार विरोधी विधेयक' पेश किया, बलात्कार के दोषियों के लिए समयबद्ध ट्रायल और मृत्युदंड का प्रस्ताव रखा
Shahadat
3 Sept 2024 3:11 PM IST
पश्चिम बंगाल सरकार ने 'अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024' नामक बलात्कार विरोधी संशोधन विधेयक का प्रस्ताव रखा, जिसमें बलात्कार जैसे यौन अपराधों के लिए दंड में संशोधन करने और बलात्कार के मामलों में जांच और सुनवाई के समापन के लिए समयबद्ध सीमाएँ लगाने की मांग की गई।
इस विधेयक में राज्य में "महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने" का प्रस्ताव है। बलात्कार के लिए पहले से ही प्रचलित दंड को बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जैसा कि BNS में निर्धारित किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बलात्कार के दोषी पाए जाने वालों के लिए मृत्युदंड की संभावना सहित दंड को और अधिक कठोर बनाया जा सके।
यह कदम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के कारण बड़े पैमाने पर अशांति के मद्देनजर उठाया है, जिसके कारण पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए।
नए पेश किए गए विधेयक के अनुसार, यह BNS, 2023 की विभिन्न धाराओं में संशोधन करना चाहता है, जो बलात्कार, बलात्कार और हत्या, सामूहिक बलात्कार, बार-बार अपराध करने, पीड़ित की पहचान का खुलासा करने और यहां तक कि एसिड का उपयोग करके चोट पहुंचाने आदि के लिए दंड से संबंधित हैं। यह बलात्कार के अपराध में दोषी पाए गए बाल अपराधियों के लिए बीएनएस के तहत रियायतों को छोड़ने का भी प्रस्ताव करता है।
इसमें कहा गया,
"यह अपने नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बलात्कार और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के जघन्य कृत्यों का कानून की पूरी ताकत से सामना किया जाए।"