बिना सबूत के शादी के उपहारों को स्वतः 'अस्पष्टीकृत आय' नहीं माना जा सकता: ITAT
Shahadat
30 Aug 2025 10:13 AM IST

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की अहमदाबाद पीठ ने कहा कि बिना सबूत के शादी के उपहारों को स्वतः 'अस्पष्टीकृत आय' नहीं माना जा सकता।
डॉ. बीआरआर कुमार (उपाध्यक्ष) और सिद्धार्थ नौटियाल (न्यायिक सदस्य) ने कहा कि शादी के उपहारों का शादी की तारीख से पहले प्राप्त होना ही इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा सकता कि वे असली नहीं हैं, जबकि कर निर्धारण कार्यवाही के दौरान उपहार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पूरी सूची विधिवत प्रस्तुत की गई और करदाता द्वारा प्रस्तुत की गई व्यक्तियों की सूची में कोई विशेष दोष नहीं बताया गया।
इस मामले में कर निर्धारण कार्यवाही आयकर अधिनियम (अधिनियम) की धारा 147 के तहत शुरू की गई, क्योंकि करदाता ने निर्धारित समय के भीतर अपनी आयकर विवरणी दाखिल नहीं की थी।
जांच के दौरान, कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि करदाता ने अपने बैंक खातों में भारी मात्रा में नकद जमा किया, जिसकी राशि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में ₹14,20,000/- और HDFC Bank में ₹15,00,000/- थी।
करदाता ने बताया कि ये जमा विभिन्न स्रोतों से हैं: अनुबंध आय से ₹14,20,000/-, कृषि भूमि की बिक्री से ₹9,00,000/-, पत्नी के खाते से निकाले गए ₹1,00,000/- और बेटे की शादी पर प्राप्त उपहार और व्यक्तिगत बचत के रूप में ₹5,00,000/-।
जमा राशि - अनुबंध आय के रूप में दावा की गई ₹14,20,000/- और उपहार के रूप में ₹4,31,500/- - का कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि ₹18,51,500/- (जिसमें ₹14,20,000/- अस्पष्टीकृत संविदा आय और ₹4,31,500/- अस्पष्टीकृत विवाह उपहार शामिल हैं) अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत अस्पष्टीकृत रहे। तदनुसार, उक्त राशि को करदाता की कर वर्ष 2011-12 की कुल आय में जोड़ दिया गया।
करदाता ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया।
करदाता ने प्रस्तुत किया कि करदाता द्वारा अभिलेख में प्रस्तुत साक्ष्यों का खंडन करने के लिए कोई स्वतंत्र जांच नहीं की गई। इस राशि को अस्पष्टीकृत आय के रूप में जोड़ने का एकमात्र कारण यह था कि यह राशि विवाह की तिथि से पहले प्राप्त हुई।
विवाह उपहार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची के संबंध में न्यायाधिकरण ने पाया कि करदाता ने उन लोगों के नामों की पूरी सूची दी, जिनसे विवाह उपहार प्राप्त हुए। कर निर्धारण अधिकारी ने करदाता द्वारा अभिलेख में प्रस्तुत साक्ष्यों का खंडन करने के लिए कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं दिया।
पीठ ने आगे कहा कि यदि साक्ष्य बाद में प्रस्तुत किए गए होते तो स्पष्ट रूप से करदाता विवाह के उपहार की प्राप्ति की तिथि को विवाह की तिथि/उसके बाद प्राप्त होने का विकल्प चुन सकता था।
पीठ ने कहा कि करदाता के पक्ष में यह जोड़ टिकने योग्य नहीं है।
उपरोक्त के मद्देनजर, न्यायाधिकरण ने अपील स्वीकार कर ली।
Case Title: Manubhai Dahyabhai Bhoi v. Income Tax Officer

