COVID-19 वैक्सीन के एक खुराक का अपव्यय एक आपराधिक अपव्यय होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

21 April 2021 7:48 AM GMT

  • COVID-19 वैक्सीन के एक खुराक का अपव्यय एक आपराधिक अपव्यय होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्यों को आवंटित 10 करोड़ वैक्सीन में से 44 लाख वैक्सीन की डोज़ की अपव्यय की खबरों का उल्लेख करते हुए कहा कि "वैक्सीन की एक भी खुराक का अपव्यय, जब एक ही जीवन-रक्षक साबित हो रहा है, एक अपराधी अपव्यय होगा।"

    जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की खंडपीठ ने अवलोकन करते हुए कहा,

    "एक बार शीशी खोले जाने के बाद इसे या तो पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा पूरी शीशी बेकार चली जाती है।"

    पीठ को सूचित किया गया कि एक शीशी में 10 खुराक हैं।

    न्यायालय ने अवलोकन किया,

    "सरकारों के लिए यह संभव हो सकता है कि वे ऐसे तरीकों और साधनों का विकास करें जिससे स्वयंसेवकों को पंजीकृत किया जा सके, जो 45 वर्ष से कम आयु के हो सकते हैं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लिए खुराक लेने के लिए कहा जा सकता है। वैक्सीन के मामले में प्रत्येक दिन, 05.00 बजे के बाद अनुपयोगी छोड़ दिया जाता है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी खुराक पूरी तरह से उपयोग की जाए और कोई इसकी बर्बादी न हो। हम देख सकते हैं कि यह लचीलापन अन्य देशों में उपलब्ध है जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस उद्देश्य के लिए सरकार को अपने मोबाइल COVIN एप्लिकेशन को उचित रूप से तत्काल संशोधित करना चाहिए। हम सरकार को निर्देश देते हैं कि अगली तारीख पर इस पहलू को देखें और स्थिति की रिपोर्ट करें।"

    इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

    पीठ ने ये टिप्पणियां राकेश मल्होत्रा ​​बनाम यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा एक जनहित याचिका में कही, जिसमें कोर्ट राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की आपूर्ति, आरटी-पीसीआर टेस्ट आदि से संबंधित पहलुओं पर विचार कर रही है।

    पीठ ने ऑक्सीजन की उपलब्धता और आवश्यक COVID-19 दवाओं (उस पर अलग-अलग रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है) को सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य निर्देश पारित किए हैं।

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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