ट्रिब्यूनल के समक्ष वक्फ बोर्ड के सीईओ का वक्फ एक्ट की धारा 54 के तहत आवेदन मुकदमा नहीं, इस पर कोर्ट फीस लागू नहीं होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Shahadat
19 Dec 2023 3:27 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष एक्ट की धारा 54 के तहत दायर आवेदन पर कोर्ट फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।
न्यायालय ने माना कि आवेदन दायर करते समय सीईओ एक्ट के तहत पीड़ित व्यक्ति नहीं है। न्यायालय ने माना कि यदि विधायिका ने आवेदन पर कोर्ट फीस का भुगतान करने का इरादा किया होता, तो यह कार्यवाही को वक्फ एक्ट, 1996 की धारा 6 और धारा 7 के तहत दायर मुकदमों के बराबर ला देती।
जस्टिस आलोक माथुर ने कहा,
"उपरोक्त परिस्थितियों में इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि मुकदमे के लिए निर्धारित प्रक्रिया अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए ए्कट की धारा 54 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से अलग है और एक्ट की धारा 6 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट अंतर है। एक्ट की धारा 7 के तहत कोर्ट फीस के लिए मुकदमे का भुगतान करना होगा और यह एक्ट, 1995 की धारा 54 के अनुसार शुरू किए गए मुकदमे से स्पष्ट रूप से अलग है।“
तथ्यात्मक पृष्ठभूमि
सीईओ ने वक्फ मस्जिद बंदे अली खान, लखनऊ में स्थित दुकान नंबर 6 के उत्तरदाताओं द्वारा बकाया किराए का भुगतान न करने के संबंध में शिकायत दर्ज की, जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ, यूपी के कार्यालय में वक्फ के रूप में रजिस्टर्ड है।
प्रश्नगत परिसर के संबंध में अतिक्रमण हटाने और प्रश्नगत परिसर से अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने की कार्यवाही करने और आवेदक को परिसर का खाली कब्जा दिलाने का भी अनुरोध किया गया था।
पूछताछ के बाद सीईओ ने उत्तरदाताओं को 15 दिनों के भीतर वक्फ द्वारा नियुक्त प्रबंधन समिति को संपत्ति का कब्जा देने का निर्देश दिया। चूंकि उत्तरदाताओं द्वारा आपत्तियां उठाई गई थीं, सीईओ ने लखनऊ में वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन दायर किया और वक्फ एक्ट, 1995 की धारा 54 (4) के तहत उत्तरदाताओं के खिलाफ वक्फ संपत्ति दुकान नं.6) पर प्रबंधन समिति को कब्जा देने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की।
वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष उत्तरदाताओं ने दावा किया कि एक्ट, 1995 की धारा 54 के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिया गया आवेदन मुकदमे की कार्यवाही के समान है और ऐसे आवेदन पर कोर्ट फीस का भुगतान करना पड़ता है। यू.पी. वक्फ ट्रिब्यूनल, लखनऊ ने माना कि कार्यवाही यूपी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश पर शुरू की गई। एक्ट की धारा 45 के तहत सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बेदखली के मुकदमे के समान है, जिस पर एक्ट की धारा 7 (5) के अनुसार कोर्ट फीस एक्ट, 1870 के अनुसार कोर्ट फीस का भुगतान करना पड़ता है। पुनर्विचारकर्ता को 6,72,000/- रुपये की अदालती फीस का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल में आवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा वक्फ एक्ट, 1955 की धारा 54 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया। यह तर्क दिया गया कि यदि विधायिका ने इस तरह के आवेदन को एक मुकदमे के रूप में मानने का इरादा किया तो एक्ट की धारा 54 के तहत कार्यवाही आवेदन के बजाय मुकदमा कहा जाएगा।
आगे यह तर्क दिया गया कि जिन मुकदमों पर कोर्ट फीस लगती है, उन्हें वक्फ एक्ट की धारा 6 और धारा 7 में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा धारा 54 के तहत आवेदन अधिनियम की धारा 6 और धारा 7 के तहत मुकदमा नहीं है।
हाईकोर्ट का फैसला
वक्फ एक्ट, 1995 की धारा 54 के तहत प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए न्यायालय ने पाया कि एक्ट की धारा 54 के तहत निर्धारित आवेदन की प्रक्रिया एक्ट, 1995 की धारा 6 और 7 के तहत शुरू की गई मुकदमा कार्यवाही के लिए निर्धारित प्रक्रिया से अलग है।
अदालत ने कहा,
“कानून में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि एक्ट, 1995 की धारा 54 के तहत कार्रवाई केवल मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आवेदन करने पर शुरू की जा सकती है, जो अतिक्रमण हटाने के संबंध में संतुष्ट होने पर आवेदन को तत्काल उद्देश्य के लिए ट्रिब्यूनल में ले जाता है, यानी बेदखली का आदेश मांगता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिए गए आवेदन में उनके द्वारा की गई जांच और अतिक्रमणकारियों की सुनवाई के बाद सभी विवरण शामिल हैं।
न्यायालय ने माना कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वयं पीड़ित पक्ष नहीं हैं, लेकिन वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में आवेदन प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन दायर करने के लिए कोर्ट फीस का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता।
तदनुसार, ट्रिब्यूनल का आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ.प्र. को निर्देश देता है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ को कोर्ट फीस का भुगतान करने से रोक दिया गया।
केस टाइटल: सी.ई.ओ. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ बनाम मोहम्मद निहाल और अन्य। [नागरिक संशोधन नंबर - 35/2022]
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