वाईजैग गैस लीकः एनजीटी ने एलजी पॉलिमर्स को 50 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया, जांच के ‌लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन

LiveLaw News Network

8 May 2020 11:23 AM GMT

  • वाईजैग गैस लीकः एनजीटी ने एलजी पॉलिमर्स को 50 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया, जांच के ‌लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन

    नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वाईजैग की रासायनिक गैस रिसाव की घटना के खिलाफ दर्ज एक सू मोटो मामले में, घटनास्‍थल के निरीक्षण के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति को दस दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को निर्देश दिया गया है।

    जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसके सदस्य जस्टिस श्यो कुमार सिंह (न्यायिक सदस्य) और डॉ नागिन नंदा (विशेषज्ञ सदस्य) हैं, ने एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जिलाधिकारी, विशाखापट्टनम के पास 50 करोड़ रुपए की राश‌ि जमा करने का निर्देश दिया है। डॉ नंदा ने एलजी पॉलिमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का निर्देशन भी किया है। यह कंपनी उस प्लांट की मालिक है, जहां से गैस लीक हुई है।

    पीठ ने अपने आदेश में कहा है,

    "दुर्घटना में जीवन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण को हुए नुकसान के संबंध में, हम एलजी पॉलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जिला अधिकारी, विशाखापत्तनम के पास 50 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि जमा करने का निर्देश देते हैं।''

    पीठ ने कहा,

    "ऐसे पैमाने पर खतरनाक गैस का रिसाव सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, यह स्वाभाविक रूप से खतरनाक उद्योग के खिलाफ 'कठोर दायित्व' के सिद्धांत को आकर्षित करता है।"

    आदेश के तहत ग‌‌ठ‌ित 5 सदस्यीय समिति में, जस्टिस बी शेषासायणा रेड्डी, पूर्व न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय; प्रो च वी रामचंद्र मूर्ति, पूर्व कुलपति, आंध्र विश्वविद्यालय, वाईजैग; प्रोफेसर पुलिपति किंग, प्रमुख, रसायन इंजीनियरिंग विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय, वाईजैग; सदस्य सचिव, सीपीसीबी; निदेशक, सीएसआईआर-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान; और हेड, एनईईआरआई, वाईजैग को शामिल किया गया है।

    समिति को "जल्द से जल्द साइट का निरीक्षण करने और अगली तारीख से पहले रिपोर्ट देने" को कहा गया है।

    समिति को निम्न बिंदुओं पर विशेष रूप से रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है:

    -घटनाओं का क्रम;

    -लापरवाही के कारण और जिम्‍मेदारी विभाग और व्यक्ति;

    -मानवीय जीवन और गैर-मानव नुकसान का ब्यौरा; सार्वजनिक स्वास्थ्य; और पर्यावरण - पानी, मिट्टी, हवा सहित;

    -पीड़ितों की क्षतिपूर्ति, क्षतिग्रस्त संपत्ति और पर्यावरण की बहाली, के लिए उठाए जा रहे कदम;

    -पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय;

    -कोई अन्य आकस्मिक या संबद्ध प्रासंगिक मुद्दे।

    पीठ ने समिति को ऐसे विशेषज्ञों, व्यक्तियों और संस्थानों की सहायता लेने की स्वतंत्रता दी है, जिन्हें आवश्यक माना जा सकता है।

    हालांकि, लॉकडाउन के मद्देनजर, यह निर्देशित किया गया है कि समिति के वे सदस्य, जो स्थानीय स्तर पर उपलब्‍ध नहीं हैं, वे अपनी सहायता ऑनलाइन प्रदान कर सकते हैं। अध्यक्ष, सीपीसीबी को उपलब्ध तकनीक का उपयोग करके समिति के कामकाज को सुगम बनाने के लिए कहा गया है।

    इसके अलावा, सदस्य सचिव, सीपीसीबी को समिति और राज्य के अधिकारियों जैसे डीएम, विशाखापट्टनम, के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है; और क्षेत्रीय कार्यालय, आंध्र प्रदेश स्टेट पीसीबी को समिति को फैक्ट फाइंडिंग में सहायता प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है।

    ट्रिब्यूनल ने पाया है कि गैस रिसाव संभवतः खतरनाक रासायन निर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 जिसके तहत क्षति की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए ऑन साइट और ऑफ-साइट आपातकालीन योजनाओं की आवश्यकता होती है, का अनुपालन नहीं किए जाने का नतीजा है।

    इसलिए ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि कंपनी की सख्त देयता की पहचान के अलावा, इस तरह की गतिविधियों को अधिकृत और विनियमित करने के जिम्मेदार वैधानिक अधिकारी, यदि कोई हो तो, के खिलाफ भी चूक की र‌िपोर्ट दी जा सकती है।

    मामला की अगली सुनवाई 18 मई को होगी।

    इस बीच, कोर्ट ने दुर्घटना में शामिल विभिन्न पक्षों को नोटिस जारी किया है, ताक‌ि "पर्यावरणीय क्षति" के पीड़ितों को वैधानिक राहत और मुआवजा प्रदान करने, क्षतिग्रस्त संपत्ति और पर्यावरण की बहाली की कार्रवाही को आगे बढ़ाने से पहले, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा सके।

    पीठ ने कहा, "मुद्दे के निस्तारण के लिए, क्षति और लापरवाही की सीमा और उपचारात्मक उपायों पर विचार करने के लिए संबंधित तथ्यों का पता लगाना आवश्यक है। इसलिए प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए,"

    पीठ ने आंध्र प्रदेश स्टेट पीसीबी, जिला मजिस्ट्रेट, विशाखापट्टनम, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और एलजी पॉलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया।

    उपरोक्त सभी को 18 मई से पहले अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराने के लिए कहा गया है।

    उल्लेखनीय है कि गुरुवार को तड़के विशाखापत्तनम के पास एक पॉलिमर प्लांट गैस का रिसाव हुआ था, जिससे पांच किलोमीटर के दायरे में लोग प्रभावित हुए थे।

    एनजीटी के अलावा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी दुर्घटना में हुई मौतों का संज्ञान लिया है और केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

    आदेश डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें



    Next Story