शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर चोट नहीं लगने मतलब यह नहीं कि अपराध जघन्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समझौते के आधार पर हत्या के प्रयास को रद्द करने से इनकार किया

Avanish Pathak

29 March 2023 2:27 PM GMT

  • शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर चोट नहीं लगने मतलब यह नहीं कि अपराध जघन्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समझौते के आधार पर हत्या के प्रयास को रद्द करने से इनकार किया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पीड़िता और आरोपी के बीच हुए समझौते के आधार पर हत्या के प्रयास के मामले (आईपीसी की धारा 307) को रद्द करने से इनकार कर दिया।

    मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने कहा कि बंदूक की गोली से लगे सभी घाव अंगों पर लगे थे, न कि शिकायतकर्ता के धड़ या शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से पर, लेकिन यह यह नहीं दिखाता है कि अपराध जघन्य नहीं था या मारने का कोई इरादा नहीं था।

    कोर्ट ने कहा,

    "अगर एक आदमी दूसरे को गोली मारता है और उसे कम से कम चार घाव लगते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि चोटें अंगों पर लगी थीं, जहां संभवतः, वे घातक परिणाम पैदा नहीं करतीं, यह अपराध की गंभीरता को कम नहीं करता है।

    तथ्य यह है कि पीड़ित को शरीर के एक या अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों में चोट नहीं लगी, इसे केवल पीड़ित के सौभाग्य को श्रेय दिया जा सकता है।”

    नतीजतन, यह मानते हुए कि यह ऐसा अपराध नहीं है, जिसे पार्टियों के बीच निजी विवाद के दायरे में रखा जाए, जिसपर समाज की कोई चिंता नहीं हो सकती। अदालत ने धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया।

    मामला

    अभियुक्त नरेंद्र प्रताप सिंह ने इस आधार पर अपने खिलाफ दर्ज आईपीसी की धारा 307 को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया कि उसने और शिकायतकर्ता/पीड़ित, जो एक दूसरे से संबंधित हैं, ने एक समझौता किया है।

    इससे पहले, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने समझौता आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप जघन्य प्रकृति का है और समझौता करने योग्य नहीं है।

    निष्कर्ष

    शुरुआत में, अदालत ने कहा कि एएसजे स्वयं समझौता आवेदन की अनुमति नहीं दे सकती थी, क्योंकि अपराध समाशोधन योग्य नहीं है और वह जो कुछ कर सकती थी, वह समझौते को सत्यापित करना था, जिस पर हाईकोर्ट कार्रवाई कर सकता था।

    ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियोगों को रद्द करने के संबंध में, जहां पार्टियों ने संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों के प्रयोग में समझौता किया है, न्यायालय ने नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2014) 6 एससीसी 466 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया था,

    "...इस तरह के मामलों में समझौता किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर फैसला करते समय, हाईकोर्ट को चोट की प्रकृति, और शरीर के उस हिस्से को ध्यान में रखना चाहिए, जहां चोटें लगी थीं (यानी क्या चोटें शरीर के महत्वपूर्ण/नाजुक अंगों पर लगी हैं) और इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति आदि पर विचार करना चाहिए।

    उस आधार पर, अगर यह पाया जाता है कि आईपीसी की धारा 307 के तहत आरोप साबित होने की प्रबल संभावना है और उस आशय का सबूत और चोटों को साबित किया गया है, तब अदालत को पक्षों के बीच समझौते को स्वीकार नहीं करना चाहिए।"

    इस पृष्ठभूमि में अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में, गोली से चार चोटें अंगों पर लगी थीं, न कि शिकायतकर्ता के धड़ या शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से पर, हालांकि, इस तथ्य का मतलब यह नहीं था कि अपराध जघन्य नहीं था या वहां था मारने का इरादा नहीं था।

    नतीजतन, अदालत ने मौजूदा मामले में अभियोजन को यह कहते हुए खारिज करने से इनकार कर दिया कि विचाराधीन अपराध में समाज की चेतना शामिल है।

    केस टाइटलः नरेंद्र प्रताप सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य [APPL U/S 482 No. - 9973 of 2023]

    केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 111

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