आरोपी हिंसा और दंगों में शामिल होकर अनुच्छेद 25 से 28 के तहत मौलिक अधिकारों का आश्रय नहीं ले सकता: दिल्ली कोर्ट ने जहांगीरपुरी दंगा मामले में आरोपी की याचिका खारिज की

Shahadat

18 Jun 2022 12:58 PM IST

  • आरोपी हिंसा और दंगों में शामिल होकर अनुच्छेद 25 से 28 के तहत मौलिक अधिकारों का आश्रय नहीं ले सकता: दिल्ली कोर्ट ने जहांगीरपुरी दंगा मामले में आरोपी की याचिका खारिज की

    दिल्ली की एक अदालत ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आरोपी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

    कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा,

    "कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और किसी को भी धर्म के नाम पर हिंसा और दंगों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

    अप्रैल में शहर के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान झड़पें हुई थीं।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार खरता ने नीरज सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। नीरज को उसकी 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 90 दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी। उसने अपने आगे के करियर के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए 90 दिनों की अवधि के लिए विस्तार मांगा था।

    यह देखते हुए कि उसके अधिकार प्रकृति में पूर्ण नहीं है और अन्य लोगों के अधिकारों और कानून और व्यवस्था की स्थिति के अधीन हैं, न्यायालय ने कहा:

    "आरोपी/आवेदक हिंसा और दंगों में लिप्त होकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत अपने मौलिक अधिकारों को आश्रय नहीं ले सकता।"

    यह देखते हुए कि शिक्षा किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है, कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत का उद्देश्य पहले ही पूरा हो चुका है और आरोपी ने कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की कि उसे किस प्रवेश परीक्षा में शामिल होना है।

    अदालत ने कहा,

    "आरोपी/आवेदक जेसी में रहते हुए भी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है और इस संबंध में कोई रोक नहीं है। इस अदालत का विचार है कि अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए आरोपी/आवेदक के वकील की दलीलें उच्च अध्ययन के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने और प्रवेश परीक्षा/पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने के उद्देश्य से आरोपी/आवेदक की 90 दिनों की अवधि अस्पष्ट प्रकृति की है।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि जबकि सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार के हकदार हैं। हालांकि, यह पूर्ण नहीं है और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और भारतीय संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन है।

    कोर्ट ने कहा,

    "गैरकानूनी सभा के सदस्य दंगों में शामिल हैं। कई पुलिस अधिकारी और सार्वजनिक व्यक्ति घायल हुए हैं। जिस गैरकानूनी सभा का आरोपी सदस्य था, उसने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति है। आईओ के जवाब के अनुसार, स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है।"

    तदनुसार, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तथ्य यह है कि जांच अभी भी लंबित हैं और अंतरिम जमानत का उद्देश्य पूरा हो गया है, अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।

    आरोपी पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 353, 332, 323, 427, 436, 307, 120B भारतीय दंड संहिता और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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