व्यक्तियों के एक समूह को 'गैंग' माना जाए, इसके लिए एक या दूसरे रूप में हिंसा अनिवार्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Avanish Pathak
21 April 2023 5:08 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2 (बी) के तहत व्यक्तियों के एक समूह को 'गिरोह' के रूप में क्वालिफाई के लिए एक या दूसरे रूप में हिंसा अनिवार्य नहीं है।
जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने अधिनियम की धारा 2 (बी) का अवलोकन करने के बाद कहा कि दोहरे उद्देश्यों-सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करना या कोई अनुचित अस्थायी, आर्थिक लाभ आदि प्राप्त करना- को हिंसा, धमकी या हिंसा के प्रदर्शन या धमकी या जबरदस्ती, या अन्यथा से प्राप्त किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा,
"जबरदस्ती' के बाद 'अन्यथा' शब्द के प्रयोग को पूर्ववर्ती शब्द जैसे जबरदस्ती, धमकी, हिंसा आदि के साथ उसी तरह नहीं पढ़ा जाना चाहिए बल्कि, 'अन्यथा' शब्द के प्रयोग से पता चलता है कि समूह सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने या कोई अनुचित अस्थायी, आर्थिक लाभ आदि प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से कार्य कर सकता है, जहां हिंसा या जबरदस्ती या धमकी बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकती है। बेशक, समूह जो कुछ भी करता है, एक साथ या एक सदस्य के करता है, उसे अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (बी) के विभिन्न खंडों में वर्णित एक या अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होना चाहिए।"
इन्ही टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने विनोद बिहारी लाल, निदेशक (प्रशासन), सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने अपने खिलाफ विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम), इलाहाबाद की अदालत में लंबित 1986 अधिनियम की धारा 2/3 के तहत कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।
मामला
आवेदक (वीबी लाल) के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि लाल एक संगठित गिरोह के नेता हैं, जिसमें दो पुरुष शामिल हैं और वे धोखाधड़ी और छल से आर्थिक अपराध और भारतीय दंड संहिता, 1860 के के चैप्टर XVI, XVII और XXII में में वर्णित अपराधों को करने में कुशल हैं।
आगे यह भी आरोप लगाया गया कि इस तरह के अपराधों को अंजाम देकर, गिरोह के सदस्य अपने लिए व्यक्तिगत, भौतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं, जो वे दस्तावेजों से छेड़छाड़ और जालसाजी करके करते हैं।
अंत में, यह कहा गया कि इस तरह के अपराधों को करने से उन्होंने धन जमा किया, और जनता के सदस्यों के बीच उनके डर और आतंक के कारण, कोई भी उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने या अदालत में गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाया।
लाल और अन्य के खिलाफ इसी तरह के आरोपों वाली कई अन्य एफआईआर भी दर्ज की गई थीं। इन सभी सामग्रियों के आधार पर शिकायतकर्ता ने बताया कि विनोद बी लाल और डेविड दत्ता ने 1986 के अधिनियम की धारा 2/3 के तहत दंडनीय अपराध किया है।
जिसके बाद एक गैंग चार्ट तैयार किया गया था और उसे जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था। एफआईआर एक चार्जशीट में परिणत हुई और अंत में, विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर्स एक्ट), इलाहाबाद की फाइल पर सत्र परीक्षण दर्ज किया गया।
निष्कर्ष
न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (बी) इंगित करती है कि सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित अस्थायी, आर्थिक, सामग्री या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले या सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों का एक समूह हिंसा या धमकी या हिंसा का प्रदर्शन, या धमकी, या ज़बरदस्ती या अन्यथा कार्य कर सकता है।
कोर्ट ने कहा,
"इस प्रकार, 'जबरदस्ती' शब्द के बाद 'अन्यथा' शब्दों का प्रयोग इंगित करता है कि सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने या किसी अनुचित अस्थायी, आर्थिक लाभ आदि प्राप्त करने का दोहरा उद्देश्य एक सदस्य के माध्यम से अकेले या सामूहिक रूप से कार्य करने वाले समूह की, एक गिरोह के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए पहचान है।"
इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अहिंसक प्रकार की असामाजिक गतिविधियों के माध्यम से भी अस्थायी और आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जब तक कि व्यक्तियों का एक समूह व्यक्तिगत रूप से या एकजुट होकर ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो।
इसके अलावा, उन 5 एफआईआर की सामग्री पर ध्यान देते हुए, जिनके आधार पर विवादित अभियोजन शुरू किया गया है, न्यायालय ने व्यक्तियों के समूह के बारे में प्रचुर मात्रा में सामग्री पाई, जिनमें से आवेदक नेता है, जो हिंसा की धमकी दे रहा है और जबरदस्ती कर रहा है।
न्यायालय ने गैंग चार्ट के अनुमोदन के तरीके के संबंध में आपत्ति को भी खारिज कर दिया क्योंकि यह नोट किया गया था कि जहां मामला पहले से ही जांच के निष्कर्ष के बाद परीक्षण के लिए है, गैंग चार्ट के अनुमोदन के तरीके में कोई त्रुटि अत्यधिक प्रासंगिक नहीं होगी।
इसी के साथ याचिका खारिज कर दी गई।
केस टाइटलः विनोद बिहारी लाल बनाम यूपी राज्य और दूसरा [APPLICATION U/S 482 No. - 36921 of 2019]
केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 131