'निजता का उल्लंघन, प्रतिष्ठा की हानि': मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि अनैतिक यातायात अधिनियम के तहत झूठे मामले में फंसाई गई महिला को मुआवजा दे

Avanish Pathak

3 April 2023 2:06 PM GMT

  • निजता का उल्लंघन, प्रतिष्ठा की हानि: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि अनैतिक यातायात अधिनियम के तहत झूठे मामले में फंसाई गई महिला को मुआवजा दे

    Madras High Court

    मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह नैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत झूठे मामले में फंसाई गई एक महिला को 2 लाख रुपये का मुआवजा दे।

    जस्टिस आर विजयकुमार ने कहा कि राज्य यह दावा करके अपने दायित्व से नहीं बच सकता कि मामले में शामिल अधिकारी अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं।

    इसके अलावा, अदालत ने राज्य की ओर से पेश दलील को खारिज कर दिया कि चार्जशीट को उसकी ओर से की गई विस्तृत जांच के आधार पर रद्द कर दिया गया था और इस प्रकार वह मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह स्पष्ट है कि रिट याचिकाकर्ता की निजता और प्रतिष्ठा को पुलिस अधिकारियों के कृत्य से धूमिल किया गया है, जिसके लिए राज्य निश्चित रूप से जिम्मेदार है। राज्य यह तर्क देकर बच नहीं सकता है कि स्टेशन स्तर पर अधिकारियों ने अनधिकृत रूप से ऐसा कृत्य किया है, इसलिए, राज्य को इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।"

    अदालत ने कहा कि महिला की गिरफ्तारी और हिरासत ने मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित किया, जिससे उसके निजता के अधिकार पर असर पड़ा। इस प्रकार, राज्य महिला को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी था।

    कोर्ट ने कहा,

    "उपर्युक्त तथ्यों और सुप्रा को संदर्भित फैसले के मद्देनजर, इस न्यायालय का विचार है कि आधिकारिक प्रतिवादियों ने गोपनीयता का उल्लंघन किया है और रिट याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए, राज्य मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। पहले प्रतिवादी को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता को 2,00,000/- रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है और राज्य दोषी पुलिस अधिकारियों से इसे वसूल करने के लिए स्वतंत्र है, अगर उन्हें ऐसा करने की सलाह दी जाती है।"

    मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता को अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के विभिन्न प्रावधानों के तहत शशिकुमार नामक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। उसे 13 दिनों की अवधि के लिए महिला गृह, मदुरै में हिरासत में रखा गया था और उसके बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

    पुलिस उपाधीक्षक, जिला अपराध शाखा, नागरकोइल ने विस्तृत जांच पर यह पाया कि किरायेदारी के विवाद और निजी प्रतिवादियों द्वारा व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

    वास्तविक शिकायतकर्ता शशिकुमार ने कहा कि वह शिकायत से अनभिज्ञ था और पुलिस अधिकारियों ने एक कोरे कागज पर उसके हस्ताक्षर तब लिए थे, जब वह तस्करी के आरोप में स्टेशन गया था।

    उपाधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसके खिलाफ आरोप पत्र को बाद में रद्द कर दिया गया।

    याचिकाकर्ता ने झूठे मामले और झूठे कारावास के कारण उसे और उसके परिवार को हुई बदनामी के लिए राज्य और संबंधित अधिकारियों से एक करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा करने के लिए वर्तमान मामला दायर किया था।

    मुआवजे पर आपत्ति जताते हुए, राज्य ने दावा किया कि याचिकाकर्ता मुआवजे का दावा नहीं कर सकती क्योंकि उसे केवल राज्य की सहायता से दोषमुक्त किया गया था। आगे प्रस्तुत किया गया कि इंस्पेक्टर ने कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया था और इस प्रकार कोई प्रतिनियुक्त दायित्व नहीं था क्योंकि वह कानून द्वारा अधिकृत कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था।

    संबंधित निरीक्षक ने यह दावा करते हुए मुआवजे पर आपत्ति जताई कि उनका कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्होंने बिना किसी दुर्भावना या पूर्वाग्रह के केवल अपना कर्तव्य निभाया है।

    उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यदि याचिकाकर्ता बिल्कुल भी व्यथित थी, तो उसे मानहानि के मुकदमे के माध्यम से दीवानी अदालत में जाने के वैकल्पिक उपाय के साथ आगे बढ़ना चाहिए था।

    अदालत ने कहा कि जब राज्य ने झूठा मामला दर्ज करने के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी, तब राज्य उपाधीक्षक द्वारा जांच का लाभ नहीं उठा सकता था।

    केस टाइटल: X बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (मद्रास) 109


    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story