अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन: पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के "अनुमोदन" की आवश्यकता वाला संशोधन खारिज किया
Shahadat
2 Sept 2023 1:58 PM IST
पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बिहार राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अब नियुक्ति, पदोन्नति, बर्खास्तगी, सेवामुक्ति, सेवा से निष्कासन और सेवा समाप्ति या शिक्षकों की पदावनति से संबंधित मामलों में "अनुमोदन" लेने के बजाय केवल अपने संबंधित यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से परामर्श करने की आवश्यकता होगी।
अदालत का फैसला बिहार राज्य यूनिवर्सिटी (संशोधन) एक्ट, 2013 की धारा 4(5) को चुनौती देने वाले दो रिट आवेदनों के जवाब में आया। उक्त आवेदनों में बिहार राज्य यूनिवर्सिटी एक्ट, 1976 की धारा 57ए को प्रतिस्थापित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि संशोधित धारा इसका उल्लंघन करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों की गारंटी दी गई है।
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि 2013 में प्रतिस्थापित धारा 57ए की शुरूआत के लिए अल्पसंख्यक कॉलेजों के शासी निकायों को यूनिवर्सिटी द्वारा गठित चयन समिति से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने तर्क दिया कि यह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन और प्रबंधन अधिकारों में हस्तक्षेप है, इस प्रकार यह अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन है।
हालांकि, एक्ट की धारा 57-ए की विवादित शर्तों को असंवैधानिक घोषित करने के बजाय हाईकोर्ट ने "अनुमोदन" शब्द के उपयोग को "परामर्श" में संशोधित करने का विकल्प चुना। अदालत ने कहा कि "अनुमोदन" शब्द की व्याख्या आवश्यक उद्देश्यों के लिए यूनिवर्सिटीज के साथ "प्रभावी परामर्श" के रूप में की जानी चाहिए।
चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने कहा,
"न्यायालय की राय में एक्ट की धारा 57ए(5) में 'अनुमोदन' शब्द के इस्तेमाल का इरादा संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करने का नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनुच्छेद 30 में निहित है, लेकिन एक्ट की धारा 57ए(4) के तहत विचार के अनुसार यह प्रभावी परामर्श होगा। इस प्रकार, इस न्यायालय की राय में 'अनुमोदन' शब्द को तदनुसार पढ़ा जाना होगा।
खंडपीठ ने दिल्ली परिवहन निगम बनाम डीटीसी मजदूर कांग्रेस और अन्य (AIR 1991 SC 101) पर भरोसा जताते हुए कहा,
“जैसा कि ऊपर देखा गया कि छह नामांकित व्यक्तियों वाली चयन समिति के पुनर्गठन द्वारा और इसके अलावा, न्यायालय की राय में अल्पसंख्यक कॉलेजों के शासी निकाय के निर्णय को उक्त चयन समिति के अनुमोदन के अधीन बनाकर यह संविधान की धारा 30 के तहत दिए गए अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस प्रकार, शब्द 'चयन समिति की मंजूरी के साथ', जैसा कि उप-धारा (5) में होता है, को 'चयन समिति के परामर्श से' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।''
अदालत ने कहा कि बिहार राज्य यूनिवर्सिटी एक्ट, 1976 की धारा 57 यूनिवर्सिटीज और उनके घटक कॉलेजों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का प्रावधान करती है।
अदालत ने आगे कहा कि एक्ट की धारा 57ए ऐसे संबद्ध कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क़ानून द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया का प्रावधान करती है, जो राज्य सरकार द्वारा शासित नहीं हैं, या यूनिवर्सिटीज द्वारा वित्त पोषित नहीं हैं। अधिनियम की धारा 57बी के तहत यूनिवर्सिटी द्वारा गठित चयन समिति द्वारा चयन की प्रक्रिया की जानी है।
अदालत ने बताया कि एक्ट की धारा 57ए को बिहार राज्य यूनिवर्सिटी (संशोधन) एक्ट, 2007 द्वारा संशोधित किया गया, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव आया। एक्ट की धारा 57ए(1) में चयन समिति के माध्यम से गैर-राज्य-वित्त पोषित संबद्ध कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर चर्चा की गई और एक्ट की धारा 57ए(2) में समिति की संरचना और सिफारिश प्रक्रिया की रूपरेखा दी गई।
इसके अतिरिक्त, अदालत ने उसी 2007 संशोधन अधिनियम के द्वारा एक्ट की धारा 57बी की शुरूआत पर भी गौर किया। इस अनुभाग में यह अनिवार्य है कि चयन समिति यूनिवर्सिटी के क़ानून में उल्लिखित चयन प्रक्रिया का पालन करे।
कोर्ट ने एक्ट की धारा 57ए और धारा 57बी में 2013 में किए गए संशोधनों का भी जिक्र किया। एक्ट की धारा 57बी निर्दिष्ट करती है कि चयन समिति में कॉलेज शासी निकाय के अध्यक्ष, कॉलेज प्रिंसिपल और संकाय विभाग के प्रमुख शामिल होंगे। इसमें गवर्निंग बॉडी के नामांकित व्यक्ति और कुलपति भी शामिल हैं।
कोर्ट ने कहा,
"यहां यह कहा जा सकता है कि संशोधन के बाद हालांकि चयन समिति का संविधान मुख्य रूप से कॉलेज के लोगों का है। हालांकि, उत्तरदाताओं ने नामांकन के माध्यम से कई लोगों को पेश किया।"
करीम सिटी कॉलेज की गवर्निंग बॉडी और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य [1984 पीएलजेआर 86(डीबी)] पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि चयन समिति की मुख्य रूप से कॉलेज-केंद्रित संरचना के बावजूद, छह नामांकित सदस्यों को शामिल किया गया। इसके अलावा, अल्पसंख्यक कॉलेजों की निर्णय लेने की प्रक्रिया में चयन समिति की मंजूरी की आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है, जो उन्हें शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है।
अदालत ने आगे कहा,
“यहां यह भी उल्लेखनीय है कि एक्ट की धारा 57ए(4) जो संबद्ध कॉलेजों में शिक्षकों से संबंधित है, चयन समिति के साथ 'परामर्श' की बात करती है। एक्ट की धारा 57ए(5), जो अल्पसंख्यक शिक्षकों से संबंधित है, कॉलेज चयन समिति की 'अनुमोदन' के साथ शासी निकाय द्वारा उनके मामले में की जा रही कार्रवाइयों के बारे में बात करती है।'
न्यायालय ने आवेदनों का निस्तारण करते समय निष्कर्ष निकाला,
"यहां ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक्ट की धारा 57ए(5) को ऊपर बताए अनुसार पढ़ा गया है। इसलिए इसे संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुरूप माना जाता है और यह संवैधानिक रूप से वैध है।"
केस टाइटल: नूर आलम खान बनाम बिहार राज्य और अन्य
केस नंबर: सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस नंबर 14793/2017
याचिकाकर्ताओं के वकील: अभिनव श्रीवास्तव और प्रतिवादी/प्रतिवादियों के लिए वकील: पीके शाही (एजी)
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