ग्राम पंचायत के पास आंगनवाड़ी मामलों को प्रशासित करने की विशेष शक्ति: केरल हाईकोर्ट ने बाल विकास अधिकारी द्वारा की गई नियुक्तियां रद्द कीं

Shahadat

2 Oct 2023 4:32 AM GMT

  • ग्राम पंचायत के पास आंगनवाड़ी मामलों को प्रशासित करने की विशेष शक्ति: केरल हाईकोर्ट ने बाल विकास अधिकारी द्वारा की गई नियुक्तियां रद्द कीं

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कडपरा पंचायत में स्थायी पद पर दो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया, क्योंकि नियुक्तियां बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा की गई थीं, न कि ग्राम पंचायत द्वारा।

    जस्टिस राजा विजयराघवन वी की एकल न्यायाधीश पीठ ने केरल पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 166 (2) का अवलोकन किया, जिसमें प्रावधान है कि ग्राम पंचायतों के पास तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों को प्रशासित करने और उनसे संबंधित योजनाओं को तैयार करने और लागू करने की विशेष शक्ति होगी।

    निरीक्षण करते हुए अदालत ने कहा,

    "...अधिनियम की धारा 166(2) और अनुसूची में संबंधित खंड को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट होगा कि ग्राम पंचायत के पास आंगनबाड़ियों के संचालन से संबंधित मामलों को प्रशासित करने की विशेष शक्ति होगी और एकमात्र आवश्यकता यह है कि इसे अधिनियम के अन्य प्रावधानों और दिशानिर्देशों तथा सरकार की वित्तीय, तकनीकी या अन्य सहायता के अधीन होना होगा। दूसरे शब्दों में आंगनबाड़ियों के संचालन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेना ग्राम पंचायत का काम है।"

    कडपरा पंचायत ने वर्ष 2016 में स्थायी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का निर्णय लिया। हालांकि, कुछ शिकायतों के बाद देर से प्रकाशित की गई रैंक लिस्ट रद्द कर दी गई। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह 2016-2023 की अवधि के दौरान अस्थायी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा रैंक लिस्ट को अंतिम रूप देने और 28 फरवरी, 2023 से पहले इसे प्रकाशित करने के लिए सर्कुलर जारी करने के बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी ने वर्तमान मामले में 5 वें और 6 वें उत्तरदाताओं को यादृच्छिक रूप से चुना।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम, 1994 की धारा 166 के अनुसार, ग्राम पंचायत के पास आंगनबाड़ियों के संचालन से संबंधित मामलों को प्रशासित करने की विशेष शक्ति होगी। उन्होंने वैलंचेरी सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम केरल राज्य (2006) के फैसले पर भी भरोसा करते हुए कहा कि बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई पंचायत राज संस्थानों की स्वतंत्रता को खत्म करने के समान होगी। इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की कि 5वें और 6वें उत्तरदाताओं की अवैध नियुक्तियां रद्द कर दी जानी चाहिए।

    याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है और अन्य एकल पीठ ने पद्मिनी और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2021) मामले में फैसला सुनाया था कि यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद सरकारी नियमों के अनुसार नहीं भरे जाते हैं तो पदों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर लगाया जा सकता है।

    इस प्रकार उसने कानून द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद पर चयन प्रक्रिया निर्धारित होने तक अनुबंध के आधार पर अपनी पुनः नियुक्ति के लिए भी प्रार्थना की।

    हालांकि, उत्तरदाताओं के वकील ने तर्क दिया कि की गई कार्रवाई उचित थी और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र के आलोक में चौथे प्रतिवादी को नियुक्तियां करने की शक्ति दी गई। यह भी प्रस्तुत किया गया कि नियुक्तियां उम्मीदवारों की योग्यता सुनिश्चित करने और आरक्षण मानदंडों को पूरी तरह से पूरा करने के बाद की गई थीं।

    न्यायालय ने अधिनियम, 1994 की धारा 166 और वैलंचेरी सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (सुप्रा) में निर्धारित कानून के अवलोकन के बाद 5वें और 6वें उत्तरदाताओं की नियुक्ति के संबंध में याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार कर लिया और तदनुसार, रद्द कर दिया।

    हालांकि, इस सवाल के संबंध में कि क्या चयन प्रक्रिया शुरू होने तक याचिकाकर्ता को अनुबंध के आधार पर पंचायत में फिर से शामिल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा सकते हैं, न्यायालय का विचार था कि उक्त निर्णय होगा पंचायत द्वारा लिया जाएगा।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह याचिकाकर्ता पर निर्भर है कि वह पंचायत से संपर्क करे और अनुबंध के आधार पर फिर से नियुक्ति की मांग करे।"

    इसने पंचायत को याचिकाकर्ता की पुनः नियुक्ति पर विचार करने और कानून के अनुसार उचित निर्णय पर पहुंचने का निर्देश दिया।

    इस प्रकार याचिका का निपटारा कर दिया गया।

    याचिकाकर्ता के वकील: पॉल जैकब, मैथ्यू थॉमस और आनंद कृष्णा और प्रतिवादियों के वकील: के.एन. राधाकृष्णन

    केस टाइटल: अनिता के. वर्गीस बनाम केरल राज्य एवं अन्य।

    केस नंबर: डब्ल्यू.पी. (सी) नंबर 6171/2023

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