'जानलेवा हमले में पीड़ित किस्मत से बचा': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समझौते के आधार पर 'हत्या के प्रयास' मामले को खारिज करने से इनकार किया

Avanish Pathak

26 May 2023 9:44 PM IST

  • जानलेवा हमले में पीड़ित किस्मत से बचा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समझौते के आधार पर हत्या के प्रयास मामले को खारिज करने से इनकार किया

    Allahabad High Court

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पीड़ित और अभियुक्त के बीच हुए समझौते के आधार पर हत्या के प्रयास के मामले (आईपीसी की धारा 307) को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह देखा कि पार्टियों को समझौता करने की अनुमति देना समाज के खिलाफ अपराधों पर मुकदमा चलाने के राज्य के कार्य का त्याग होगा।

    मेडिको-लीगल रिपोर्ट और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि गोली गर्दन पर लगी थी, जो शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने कहा,

    "एफआईआर और मेडिको-लीगल रिपोर्ट को पढ़ने से संदेह नहीं रह जाता कि आवेदक ने शिकायतकर्ता-विपक्षी पक्ष को देसी पिस्तौल से गोली मारी और शिकायतकर्ता को उसकी गर्दन में गोली लगी। यह केवल सौभाग्य था कि वह घातक हमले से बच गया...अब, यहां साक्ष्य से पता चलता है कि इस्तेमाल किया गया हथियार एक आग्नेयास्त्र था और इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक व्यक्ति जो दूसरे पर गोली चलता है, वह मारने के इरादे से ऐसा करता है। वह निश्चित रूप से ऐसा प्यार करने या मज़ाक करने के इरादे से नहीं करता।"

    अदालत आरोपी (मुजीम नामक व्यक्ति) द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 482 की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर एक, चित्रकूट की अदालत में लंबित आईपीसी की धारा 307 के तहत सत्र परीक्षण की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।

    उनका कहना था कि मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था और इस आशय का एक आवेदन ट्रायल कोर्ट के समक्ष पहले ही दायर किया जा चुका है। यह भी तर्क दिया गया था कि इस मामले में समझौता होने के बाद से दोष सिद्ध होने की कोई संभावना नहीं है और इसलिए, शिकायतकर्ता मुकदमे के मामले में अभियोजन पक्ष के समर्थन में गवाही नहीं देगा।

    इन प्रस्तुतियों की पृष्ठभूमि में बेंच ने, शुरुआत में, मामले के तथ्यों पर ध्यान दिया कि आरोपी को आवेदक के खिलाफ शिकायत थी। दिसंबर 2010 में जब आवेदक चाचा के साथ अपने घर गया, तब आरोपी जो नहर के किनारे उसका इंतजार कर रहा था, उसे देखकर उसका पीछा किया और कुछ ही देर में उस पर फायरिंग कर दी।

    कोर्ट ने मेडिको-लीगल रिपोर्ट में उल्लेख किया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि 12cm x 12cm के गर्दन क्षेत्र में कालापन था और पूरक चिकित्सा रिपोर्ट में टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट में धातु के घनत्व की रेडियो-ओपेक शैडो का प्रमाण दिखाया गया था, जिसका अर्थ था कि आग्नेयास्त्र के छर्रों को टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट में दर्ज किया गया था।

    इसके अलावा, समझौते के आधार पर इस तरह के मामले को रद्द करने के आवेदन के संबंध में, न्यायालय ने नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2014) 6 SCC 466 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया।

    कोर्ट ने कहा कि उसकी समझ से नरिंदर सिंह मामले में निर्धारित सिद्धांत इस तरह की रचना और उसके आधार पर रद्द करने को मंजूरी नहीं देता है।

    नतीजतन, आवेदन खारिज कर दिया गया था।

    केस टाइटल- मुजीम बनाम यूपी राज्य और दूसरा 2023 LiveLaw (AB) 163 [APPL U/S 482 No. - 17220 of 2023]

    केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 163

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