'बहुत गंभीर आरोप': केरल हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी पद प्राप्त करने के लिए जजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की

Brij Nandan

2 July 2022 3:39 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में देश के सभी हाईकोर्ट्स में गरीबों और निराश्रितों के मामलों की विशेष रूप से सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दो-जजों की पीठ की स्थापना की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया।

    चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी. चाली की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता ने न्यायपालिका के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, इसके अलावा मांगी गई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं था।

    कोर्ट ने कहा,

    "याचिकाकर्ता-पार्टी-इन-पर्सन ने आरोप लगाया है कि कुछ जजों ने अपराधियों के साथ हाथ मिलाया और सेवानिवृत्ति के बाद पोस्टिंग प्राप्त की, जो आरोप बहुत गंभीर हैं, मांगी गई राहत के संबंध में हम राहत देने के लिए इच्छुक नहीं हैं। और परमादेश की प्रकृति में कोई दिशा नहीं दी जा सकती है, जिसके लिए प्रार्थना की गई है।"

    याचिका में भारत के चीफ जस्टिस के समक्ष इस याचिका को रखने के लिए कदम उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश देने की मांग करते हुए प्रत्येक हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ का आग्रह किया गया था।

    इसके अलावा, याचिका में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट्स के न्यायाधीशों और सभी न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 75 वर्ष करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की भी मांग की गई।

    इसने केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की भी मांग की कि न्यायिक अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद सरकार में कोई पद स्वीकार न करें।

    याचिकाकर्ता के अनुसार, जो व्यक्तिगत रूप से पक्ष के रूप में पेश हुए केंद्र को संविधान में संशोधन करके न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 75 वर्ष करनी चाहिए, यदि आवश्यक हो।

    उन्होंने तर्क दिया कि न्यायिक अधिकारियों को सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद सरकार के अधीन या अन्यथा किसी भी पद को स्वीकार करने से परहेज करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया जाना चाहिए।

    यह आग्रह किया गया कि इस तरह का आदेश तब तक लागू रहना चाहिए जब तक कि इस आशय का एक वैधानिक प्रावधान नहीं किया जाता है।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि देश के करोड़ों लोगों के लिए इन प्रार्थनाओं का क्रियान्वयन जरूरी है। उन्होंने यह कहते हुए अपने अधिकार को उचित ठहराया कि वह देश में इन उपायों के गैर-कार्यान्वयन का शिकार हैं।

    याचिका में यह भी तर्क दिया गया था कि न्यायाधीशों, जो उनके मामलों में अपराधियों के साथ हाथ मिलाते थे, को सेवानिवृत्ति के बाद पोस्टिंग मिली और कुछ अन्य न्यायाधीश भी भाई-भतीजावाद में लिप्त हैं और द्वेष शक्तियों के साथ खड़े हैं।

    याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि अगर यह सुनिश्चित किया जाता है कि न्यायपालिका को प्रभावित नहीं किया जा सकता है, तो यह न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को बहाल करेगा।

    याचिकाकर्ता के अनुसार, न्यायाधीशों को प्रभावित करने की संभावना को समाप्त करने से यह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा और इसके परिणामस्वरूप, देश की लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को भी मजबूत किया जाएगा।

    इसके अलावा कहा गया है कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर, सार्वजनिक धन की पर्याप्त मात्रा को भी बचाया जा सकता है और पूरे देश की भलाई को बढ़ाया जा सकता है,

    हालांकि, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: अब्दुल जलील बनाम कैबिनेट प्रधान सचिव एंड अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 316

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