बहुत कम अधिवक्ताओं ने ई-फाइलिंग सुविधा का लाभ लिया, रजिस्ट्री ने कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया

LiveLaw News Network

15 July 2021 6:04 AM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट को अदालत के रजिस्ट्रार कंप्यूटर द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि पोर्टल के माध्यम से मामलों की ई-फाइलिंग सुविधा लंबे समय पहले सक्षम की गई थी, लेकिन बार के बहुत कम सदस्यों ने इसका लाभ उठाया है।

    हाईकोर्ट के साथ-साथ जिला और विचारण न्यायालयों में मामलों की ई-फाइलिंग के लिए प्रदान की गई सुविधाओं और दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान अब तक ई-फाइल किए गए मामलों की संख्या के आंकड़ों को दर्शाते हुए अदालत द्वारा एक निर्देश के बाद एडवोकेट दिलराज रोहित सिकेरा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

    रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 13 जुलाई तक जिन पक्षों ने खुद को उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्होंने अधिवक्ताओं की तुलना में इस सुविधा का अधिक उपयोग किया है। यह याचिका वर्ष 2019 में दायर की गई थी। इसमें ई-फाइलिंग सुविधा की मांग की गई थी।

    पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या उसने पोर्टल पर कोई याचिका ई-फाइल की है।

    वकील ने जवाब दिया कि अपनाई गई प्रथा रजिस्ट्री को ईमेल भेजने की थी और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ई-फाइलिंग सुविधा का उपयोग नहीं किया था। जिस पर कोर्ट ने कहा कि ईमेल के जरिए याचिकाएं भेजने की सुविधा महामारी के दौरान ही उपलब्ध कराई जाती है।

    पहले के एक आदेश में अदालत ने कहा था,

    "जब तक सभी लंबित मामलों को स्कैन नहीं किया जाता है, तब तक ई-फाइलिंग की प्रक्रिया सफल नहीं होगी। स्कैनिंग की प्रक्रिया एक कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक फाइल में कागजात को अलग करना आवश्यक है। साथ ही स्कैनिंग के लिए विशाल स्थान, धन और जनशक्ति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, सर्वरों को अद्यतन करना होगा। इस प्रकार, ई-फाइलिंग को लागू करने के लिए स्कैनिंग और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है।"

    इसमें कहा गया था,

    "उदाहरण के तौर पर हम यहां बता सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए राज्य सरकार द्वारा स्कैनिंग कार्य के लिए एक बेसमेंट और दो मंजिलों वाला एक भवन आवंटित किया गया है।"

    अदालत ने रजिस्ट्री को याचिकाकर्ता को रिपोर्ट अग्रेषित करने का निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 13 अगस्त को पोस्ट किया।

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